आरोपियों के विरूद्ध थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 63/24 धारा 126(2), 191(2) भा.न्या.सं. का अपराध दर्ज.
आरोपियों के नाम – 1.अरविन्द कुजूर उम्र 45 साल निवासी सन्ना मांझाटोली, 2.अंचलेश लकड़ा उम्र 25 साल निवासी सरनाटोली सन्ना, 3.जगेश्वर खलखो उम्र 45 साल निवासी सन्ना, 4.विनोद भगत उम्र 38 साल निवासी सरनाटोली सन्ना, 5.इनायत खान उम्र 45 साल निवासी सन्ना, 6.सुनील उर्फ बंटी उम्र 35 साल निवासी शिक्षक कालोनी सन्ना, 7.राजेश प्रधान निवासी सरनाटोली सन्ना.
जशपुर.प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसी भी प्रकार की धरना/जूलुस/घटना प्रदर्शन, रैली एवं अन्य आयोजन करने के लिये जिला प्रशासन को आवेदन कर अनुमति लेनी होती है। प्रशासन/कार्यपालिक दण्डाधिकारी के द्वारा कानून व्यवस्था एवं अन्य पहलुओं की समीक्षा कर अनुमति देने या नहीं देने का निर्णय लिया जाता है।
दिनांक 22 सितंबर 2024 के प्रातः 05:00 बजे से “फसल नुकसान एवं मुआवजा” को लेकर बांस-बल्ली लगाकर मेन रोड सन्ना में अचानक चक्का-जाम कर दिये, जिससे रोड पर चलने वाले आमजनों का आवागमन अवरूद्ध हुआ एवं आमजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से तत्काल पुलिस बल मौके पर भेजा गया। मामले में उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 63/24 धारा 126(2), 191(2) भा.न्या.सं. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, जांच जारी है।