बीज निगम के कर्मचारी बन कर सक्ती जिले के दो युवकों ने 50% सब्सिडी का झांसा देकर पुसौर के दो व्यक्ति से की थी ठगी.
आरोपियों ने फर्जी रसीद और दिये झूठे वादे, साइबर सेल और पुसौर पुलिस ने ठगों के मंसूबों पर फेरा पानी
आरोपियों से नकदी रकम की जप्ति, धोखाधड़ी के अपराध में पुसौर पुलिस ने भेजा जेल.
रायगढ़ : प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत 50% प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले दो शातिर ठगों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू चंद्रा (22) और सागर यादव (23) दोनों निवासी जैजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है।
घटना की शुरुआत ग्राम दाउभठली के निवासी कार्तिकराम सिदार की शिकायत से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को उनके भाई एकादशिया सिदार को एक युवक ने कॉल कर “रायपुर बीज निगम” का होना बताया। कॉलर ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया। प्रोसेसिंग शुल्क और दस्तावेज़ जमा कराने के नाम पर आरोपियों ने फोनपे और नकद के जरिए शिकायतकर्ताओं से बड़ी राशि ऐंठी।
ऐसे रची गई ठगी की साजिश –
शिकायतकर्ता के मुताबिक कॉलर ने पहले प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर 22,000/- रुपये ऑनलाइन मंगवाए और फिर उन्हें 28 नवंबर 2024 को सक्ती बुलाकर नकद 1.10 लाख रुपये और वसूले। इसके बदले में आरोपियों ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर के फर्जी बिल थमा दिए। बाद में जब शिकायतकर्ताओं ने रसीद का मिलान किया तो ठगी का पता चला। इस प्रकार कार्तिक सिदार से कुल रकम 65,000/- रूपये एवं भोगीलाल सिदार से कुल 75,000/- रूपये लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 293/2024 धारा 318(4), 319, 338, 339 और 340 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही –
एसपी श्री दिव्यांग कुमार पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। साइबर सेल ने मोबाइल डिटेल्स खंगाल कर आरोपियों की पहचान की और पुसौर तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तत्काल सक्ती में दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी का अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने रकम आपस में बांटकर खर्च कर दी।
जप्त की गई सामग्री –
गिरफ्तारी के दौरान आरोपी मोनू चंद्रा से शेष बचे रकम 1,500/- रुपये और सागर यादव से 1,000/- रुपये बरामद किए गए।
आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर
दोनों आरोपी (1) मोनू चंद्रा पिता नीलम चंद्रा उम्र 22 साल निवासी खजुरानी, थाना जैजेपुर जिला सक्ती (2) सागर यादव पिता जमुलाल यादव 23 साल निवासी वार्ड नं0 04 जैजेपुर, जिला सक्ती छ.ग. को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। ठगी के मामले में त्वरित कार्यवाही में साइबर सेल और पुसौर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकार्ड की जानकारी ली जा रही है।
रायगढ़ पुलिस की आमजन से अपील है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध कॉल या स्कीम से सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना पुलिस को दें।