पशुवध के उद्देश्य से बैल का अवैध परिवहन करने के मामले में फरार वाहन चालक गिरफ्तार, राजनांदगांव से पकड़कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
दिनांक 21.09.2026 को महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 में एक लाल रंग के बैल को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया था।
वाहन में बैल का मुंह बांधकर उसे छावनी से सुपेला होते हुए नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा था।
प्रकरण में वाहन के परिचालक त्रिलोक पटेल को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।
घटना के बाद से फरार वाहन चालक शरद यादव की लगातार पतासाजी कर पुलिस टीम द्वारा राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को विधिवत न्यायालय दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
दुर्ग : थाना सुपेला में दर्ज अपराध क्रमांक 1406/26 में पशुओं के अवैध परिवहन एवं पशु क्रूरता के मामले में फरार वाहन चालक को पुलिस टीम द्वारा राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में वाहन परिचालक की पूर्व गिरफ्तारी के बाद फरार चालक की लगातार तलाश कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2026 को प्रार्थी प्रिंस कसेर, निवासी वार्ड क्रमांक 57, राम मंदिर के पास, रामनगर, दुर्ग द्वारा थाना सुपेला में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके परिचित अनिल कुमार दौलतानी ने फोन से सूचना दी कि महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 में चालक शरद यादव एवं परिचालक त्रिलोक पटेल द्वारा एक लाल रंग के बैल को छावनी से सुपेला होते हुए नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है। वाहन को नेहरू नगर, भिलाई के पास रोका गया है।
सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी मौके पर पहुंचा, जहां उक्त वाहन में एक लाल रंग का बैल लोड मिला, जिसका मुंह बंधा हुआ था। मामले में थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1406/26, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में वाहन परिचालक त्रिलोक पटेल को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। वहीं घटना के बाद से फरार वाहन चालक शरद यादव की लगातार पतासाजी की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश कर उसे राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को दिनांक 03.11.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका):- आरोपियों द्वारा वाहन में बैल को लोड कर उसका मुंह बांधकर छावनी से सुपेला होते हुए नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलने पर वाहन को नेहरू नगर, भिलाई के पास रोका गया था।
आरोपी का नाम:- 1\. शरद यादव उर्फ शरद यदु, निवासी नंदई कुआं चौक, सतनामी पारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामग्री:- प्रकरण में महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 एवं एक लाल रंग का बैल, जिसका मुंह बंधा हुआ था, का विवरण दर्ज है।
सराहनीय कार्य:- उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला के थाना प्रभारी निरीक्षक एस.एन. सिंह, सहायक उप निरीक्षक अमरदास गंगेले एवं प्रधान आरक्षक अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील:- दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के अवैध परिवहन, पशु क्रूरता एवं पशुवध से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें। पशुओं के प्रति क्रूरता एवं कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि ऐसी गतिविधियों की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करें।

