रायगढ़ / चक्रधरनगर पुलिस ने महिला अपराध के एक गंभीर मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए श्रीबच्छ भोय (26 वर्ष), निवासी ग्राम केंसरा डीपापारा, थाना पुसौर, को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
घटना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, जब फेसबुक पर परिचय के बाद आरोपी और युवती के बीच बातचीत शुरू हुई। चैटिंग के दौरान मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और उनका रिश्ता गहराता चला गया। 14 फरवरी 2022 को आरोपी ने युवती को शादी का प्रलोभन देकर अपने किराए के कमरे (बालाजी फ्लैक्स के पीछे, बेलादुला) में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद, आरोपी ने कई बार युवती का शोषण किया।
युवती ने शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2024 में श्रीबच्छ ने शादी करने से इनकार कर किसी अन्य से विवाह तय कर लिया। आरोपी ने इस दौरान युवती को धमकी भी दी कि अगर उसने इस संबंध में किसी को बताया या पुलिस से संपर्क किया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
युवती की शिकायत पर चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 563/24 के तहत धारा 69 बीएनएस पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 64(ड) और 351(3) भी जोड़ी गई। थाना प्रभारी प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम केंसरा में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में श्रीबच्छ ने अपना अपराध स्वीकार किया।
चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की त्वरित कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उपनिरीक्षक नंद कुमार सारथी, सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक महेंद्र कर्ष की अहम भूमिका रही ।