छत्तीसगढ़: नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म, आरोपी राधेश्याम तिवारी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़: नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म, आरोपी राधेश्याम तिवारी गिरफ्तार

थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कायवाही करते हुए पीड़िता को किया गया बरामद

अम्बिकापुर/ सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थी दिनांक 09/12/24 को थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम बैमा चौकी चौकी बचरापोड़ी जिला कोरिया निवासी राधेश्याम तिवारी घटना दिनांक 20/11/24 के भोर मे प्रार्थी की नाबालिग लड़की को प्रार्थी के घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया हैं, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 251/24 धारा 137 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से नाबालिग बालिका को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया, नाबालिग बालिका को बरामद करने पश्चात महिला अधिकारी द्वारा नाबालिग से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया जो पीड़िता बताई कि आरोपी राधेश्याम तिवारी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ग्राम बैमा ले जाकर कई बार जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं।

पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम राधेश्याम तिवारी, उम्र 32 वर्ष, साकिन बैमा, चौकी-बचरापोड़ी थाना-बैकुंठपुर जिला कोरिया का होना बताया आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नाबालिग को बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर अपने झांसे में लेकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 64 (2)(ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, प्रधान आरक्षक सोमर साय, महिला आरक्षक सावित्री धुर्वे, आरक्षक रत्नेश वर्मा, रिंकू गुप्ता सक्रिय रहे।

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