बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा व्हाट्सएप और सट्टा पट्टी के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले शातिर आरोपी को किया गया गिरफ्तार
आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में दो अलग-अलग अपराधिक प्रकरण किया गया है दर्ज
आरोपी द्वारा भयादोहन कर सट्टा संचालन के पैसों के लेन-देन को लेकर जान से मारने की धमकी एवं बलपूर्वक चेक लेकर की जा रही थी अवैध उगाही
पुलिस टीम द्वारा आरोपी को खोरसीनाला स्थित लक्ष्मी फैंसी स्टोर्स में सट्टा संचालित करते हुए किया गया गिरफ्तार
आरोपी दीपक कुमार मारकण्डेय से ₹2385 नगद सट्टा पट्टी, मोबाइल फोन एवं प्रार्थी का बैंक चेक किया गया जप्त
छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 एवं BNS की विभिन्न धाराओं के तहत की गई आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई
बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा गौरव राय (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन, में जिले में अवैध सट्टा, जुआ और वित्तीय धोखाधड़ी तथा अवैध उगाही करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 02 अलग-अलग प्रकरणों में संलिप्त एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। दोनों प्रकरणों में आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 14.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
प्रकरणों का विवरण:
प्रकरण क्र. 01 (अपराध क्र. 860/2026 – धारा 308(2) BNS):
1. प्रार्थी हटकेश्वर भारती गोस्वामी (जो रिसदा रोड स्थित पेट्रोल पंप में मैनेजर का काम करता है) की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया।
2. आरोपी दीपक मारकण्डे द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा खिलाया जाता था, जिसमें प्रार्थी द्वारा पैसे जीतने और लेन-देन को लेकर आरोपी द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
3. आरोपी द्वारा प्रार्थी को काम करने की जगह पर जाकर जान से मारने की धमकी दी गई तथा भयभीत कर जबरन उसका बैंक चेक (चेक क्रमांक 993823) प्राप्त कर अवैध उगाही की गई।
प्रकरण क्र. 02 (अपराध क्र. 861/2026 – छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6, 7):
1. मुखबिर की सूचना पर ग्राम खोरसीनाला पनगांव स्थित लक्ष्मी फैंसी दुकान में अवैध रूप से अंकों के सामने रकम लिखकर आम जनता को अधिक रकम मिलने का लालच देकर सट्टा खेलने के मामले में दर्ज किया गया।
2. पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके कब्जे से सट्टा पट्टी, मोबाइल फोन, नगद ₹2,385/- एवं प्रार्थी का खाली बैंक चेक जप्त किया गया।
जप्त संपत्ति का विवरण:-
1. नगद राशि: ₹2,385/-
2. सट्टा सामग्री: हाथ से लिखी सट्टा पट्टी (14 प्रति), पेन, स्केल व कार्बन
3. वीवो कंपनी का मोबाइल फोन (जिसमें व्हाट्सएप चैट व वॉइस रिकॉर्ड के जरिए सट्टा संचालन के साक्ष्य मौजूद हैं)
4. अवैध जप्त चेक: प्रार्थी का खाली बैंक चेक (भारतीय स्टेट बैंक)
गिरफ्तार आरोपी:- दीपक कुमार मारकण्डे उर्फ सोनू पिता हेतराम मारकण्डे, उम्र 25 वर्ष, निवासी दशरमा रोड, सुभाष चंद्र बोस वार्ड, वार्ड नंबर 13, बलौदाबाजार (हाल निवासी – खोरसीनाला पनगांव, थाना सिटी कोतवाली,

