सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में 3 दोषियों को मृत्युदंड, चौथे को उम्रकैद; 8 अक्टूबर को आया फैसला

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में 3 दोषियों को मृत्युदंड, चौथे को उम्रकैद; 8 अक्टूबर को आया फैसला

जघन्य हत्या के मामले में माननीय न्यायालय सूरजपुर ने 3 आरोपियों को दी मृत्युदण्ड व 1 आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा।

सूरजपुर : प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिक पुत्री के जघन्य हत्या के मामले में थाना सूरजपुर में आरोपी कुलदीप साहू, फुल सिंह उर्फ रिंकू, आर्यन उर्फ गोल्डी विश्वकर्मा, चन्द्रकांत चौधरी के विरूद्ध गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सूरजपुर निरीक्षक विमलेश दुबे ने करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संहित वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर धारा 137(2), 138, 140(1), 103(1), 238, 331(8), 61(2), 70, 66, 249, 3(5) बीएनएस, आर्म्स एक्ट की धारा 25, पास्को एक्ट की धारा 6, 10, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत मामले का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया।

              इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये निर्णय दिनांक 08.10.2026 में प्रकरण के समग्र तथ्यों, वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 25 वर्ष को धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के आरोप में मृत्युदण्ड, 25 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 70(1) बीएनएस में मृत्यु पर्यन्त कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 331(8) बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 238(ए) बीएनएस के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 61(2) बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया है।

              आरोपी फुल सिंह उर्फ रिंकू पिता स्व. गणपत सिंह उम्र 28 वर्ष एवं आरोपी चन्द्रकांत चौधरी पिता शिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष को धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के आरोप में मृत्युदण्ड, 25 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 70(1) बीएनएस में मृत्यु पर्यन्त कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 331(8) बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 238(ए) बीएनएस के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 61(2) बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

              वहीं मामले के आरोपी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष को धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 331(8) व 49 बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 238(ए) बीएनएस के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 61(2) बीएनएस के आरोप में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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