पॉक्सो एवं हत्या/बलात्कार के गंभीर प्रकरण में आरोपी को मृत्युदंड की सजा दिलाने वाली विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार को वरिष्ट पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने किया सम्मानित
थाना मोहननगर के अपराध क्रमांक 133/2025 के गंभीर पॉक्सो एवं हत्या/बलात्कार प्रकरण में आरोपी सोमेश यादव को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार द्वारा प्रकरण में प्रभावी अभियोजन पैरवी करते हुए कुल 29 गवाहों के साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराए गए।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष 114 महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं प्रदर्श प्रस्तुत किए गए।
अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ पॉक्सो कोर्ट, दुर्ग द्वारा 10 सितंबर 2026 को आरोपी सोमेश यादव को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडित किया गया।
प्रकरण में प्रभावी अभियोजन पैरवी एवं न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
दुर्ग : थाना मोहननगर के गंभीर पॉक्सो एवं हत्या/बलात्कार प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद प्रभावी अभियोजन पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
थाना मोहननगर के अपराध क्रमांक 133/2025 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 44/2025 में गंभीर पॉक्सो एवं हत्या/बलात्कार से संबंधित प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उनके द्वारा कुल 29 गवाहों के साक्ष्य दर्ज कराए गए तथा 114 महत्वपूर्ण दस्तावेज/प्रदर्श न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ पॉक्सो कोर्ट, दुर्ग द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2026 को आरोपी सोमेश यादव को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडित किया गया।
न्यायालयीन निर्णय
1. धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मृत्युदंड एवं ₹5,000/- अर्थदंड।
2. धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मृत्युदंड एवं ₹5,000/- अर्थदंड।
3. धारा 238(क) बीएनएस के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदंड।
घटना स्थल
थाना मोहननगर क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम– सोमेश यादव
सराहनीय कार्य
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार द्वारा प्रभावी अभियोजन पैरवी की गई। विवेचना में उनि पारस सिंह ठाकुर एवं निरीक्षक शिव प्रसाद चंद्रा की भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान एवं गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को तत्काल सूचित कर कानून के अनुरूप कार्रवाई में सहयोग करें।

