आरोपिया द्वारा पीड़िता के मूल जन्म प्रमाण-पत्र में संशोधन कर जन्मतिथि परिवर्तित कर कारित की गई थी घटना.
आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दस्तावेज, नया फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, संधारित रजिस्टर एवं ओटीपी में प्रयुक्त मोबाइल किया गया जप्त.
नाबालिग सम्बन्धी मामलों में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख़्ती से कार्यवाही.
अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2024 थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि प्रार्थिया की लड़की घुटरापारा अम्बिकापुर में अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ाई करती हैं। प्रार्थिया की लड़की दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से छुटटी होने के बाद से घर वापस नहीं आई हैं, आस पास पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला है। प्रार्थिया की नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 742/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को दिनांक 17 नवंबर 2024 को बरामद कर पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया है। नाबालिग बालिका अपने कथन में बताई कि 03 वर्ष पूर्व से ग्राम सिधमा के मिट्ठू राम से जान पहचान हुआ था, आरोपी मिटठु राम पीड़िता को पसन्द करने की बात बोल कर शादी करने की बात बोलकर झांसे में लेकर माह अप्रैल 2024 में जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था। घटना दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को स्कूल से छुटटी होने पर आरोपी मिट्ठू राम नाबालिग पीड़िता को पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर मोटर सायकल में बैठाकर ले गया और अपने साथ रख कर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था। प्रकरण में पूर्व में मामले के आरोपी (01) मिट्ठू राम उम्र 32 वर्ष साकिन सिधमा राजपुर जिला बलरामपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
आरोपी मिट्ठू राम पीड़िता से अनुबंध-पत्र के जरिये विवाह कर लिया था, जिस सम्बन्ध में जांच करने पर पता चला कि आरोपी पीड़िता के जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में कूटरचना कर फर्जी प्रमाण-पत्र में नाबालिग की जन्मतिथि को परिवर्तित कर अनुबंध-पत्र के जरिये विवाह किया था। मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा पड़िता के आधार कार्ड में जन्म-तिथि परिवर्तित कर नाबालिग को बालिग़ बताते हुए नया कूटरचित आधार कार्ड बनाकर देने वाले आरोपी गांधीनगर स्थित टुनी च्वाइस सेंटर के संचालक (02) उपेंद्र कुमार बुनकर उम्र 38 वर्ष साकिन सुभाषनगर थाना गांधीनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
प्रकरण सदर में पीड़िता के मूल जन्म प्रमाण-पत्र को अपडेट/जन्म तिथी को परिवर्तित करने वाली आरोपिया प्रमुख एएनएम (03) सविता घोष पति किशोर घोष उम्र 47 वर्ष साकिन सुभाषनगर थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में हिकमत अमली से पुछताछ किया गया। दिनांक 08 सितंबर 2024 को पीड़िता के जन्म प्रमाण-पत्र में जन्म तिथी 2010 के स्थान पर 2000 कर नया जन्म प्रमाण-पत्र जारी करना स्वीकार किया गया। आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दस्तावेज, नया फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र का छायाप्रति, संधारित रजिस्टर एवं ओटीपी में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया हैं। आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उपनिरीक्षक देवनारायण यादव, महिला आरक्षक कौशल्या राजवाड़े, आरक्षक दीनदयाल सिंह, आरक्षक धनकेश्वर पैंकरा सक्रिय रहे।