शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, थाना तपकरा पुलिस ने आरोपी के घर से नाबालिग बालिका को सकुशल किया बरामद.
आरोपी प्यार एवं शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को अपने साथ ले गया था भगाकर.
आरोपी निरोज टोप्पो उम्र 25 वर्ष के विरूद्ध धारा 137(2), 64(1), 87 बीएनएस एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई.
जशपुर : जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के घर से 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 10.07.2026 को थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम निवासी प्रार्थी द्वारा थाना तपकरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 28.06.2026 को अपनी सहेली के यहां मेहमान जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं आई।
परिजनों द्वारा नाबालिग बालिका की आसपास के क्षेत्रों एवं अन्य संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन एवं पतासाजी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। प्रार्थी ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका व्यक्त की।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तपकरा में अपराध क्रमांक 48/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नाबालिग बालिका की तलाश एवं मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कुनकुरी के पर्यवेक्षण में थाना तपकरा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका की लगातार खोजबीन एवं पतासाजी की जा रही थी।
विवेचना एवं पतासाजी के दौरान पुलिस को मुखबिर एवं परिजनों के सहयोग से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग बालिका थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत आरोपी के घर में मौजूद है। सूचना प्राप्त होते ही थाना तपकरा पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर दबिश दी गई, जहां से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया तथा आरोपी निरोज टोप्पो को हिरासत में लिया गया।
पूछताछ के दौरान नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी निरोज टोप्पो उसे प्यार एवं शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया था। इस दौरान आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
मामले की विवेचना एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में प्रकरण में धारा 64(1), 87 बीएनएस एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।
विवेचना के दौरान आरोपी निरोज टोप्पो के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्रवाई उपरांत उसके परिजनों को सौंपा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना, नाबालिग पीड़िता की पतासाजी एवं बरामदगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिलोक प्रधान, सहायक उपनिरीक्षक राजनाथ भगत, प्रधान आरक्षक 385 अजय कुमार लकड़ा, प्रधान आरक्षक 251 श्रीराम नायक, महिला आरक्षक 633 मंजु यादव, आरक्षक 529 पुनित साय, आरक्षक 588 बृषिकेशन पैंकरा एवं सैनिक 176 बसंत नायक का सराहनीय योगदान रहा है।
प्रकरण के बारे में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा है। नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा गया है। जशपुर पुलिस बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


