चक्रधरनगर पुलिस ने 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़ा, स्कूटी भी जब्त
लाखा में 9 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार, बिक्री रकम भी जब्त, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई
तमनार के मुड़ागांव में 10 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार, आबकारी एक्ट में पुलिस ने भेजा रिमांड
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की खरीदी-बिक्री और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत 16 सितंबर 2026 को जिले के थाना चक्रधरनगर, थाना सिटी कोतवाली एवं थाना तमनार पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 39 लीटर अवैध महुआ शराब, ₹200 नगद शराब बिक्री रकम और एक स्कुटी जब्त की है। तीनों थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में चार आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
चक्रधरनगर पुलिस ने 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़ा, स्कूटी भी जब्त
ऑपरेशन आघात” के तहत थाना चक्रधरनगर पुलिस ने 16 सितंबर 2026 को कार्रवाई करते हुए 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम शहर में पेट्रोलिंग कर रही थी, इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति नीले रंग की स्कूटी में ग्राम बंगुरसिया से इंदिरा विहार की ओर अवैध महुआ शराब बिक्री के लिए लेकर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने गवाहों के साथ इंदिरा विहार रानी महल मेन रोड के पास नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान स्कूटी क्रमांक CG 13 G 6861 में सवार दो व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम अरूण सिदार पिता विद्या सिदार उम्र 37 वर्ष निवासी जिला पंचायत छोटे अतरमुड़ा, थाना चक्रधरनगर तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हिंजोर साय कुजूर पिता स्व. शनिचर साय कुजूर उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम घटगांव, थाना लैलूंगा, हाल मुकाम छोटे अतरमुड़ा बताया। तलाशी के दौरान स्कूटी के बीच में रखी दो 10-10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में कुल 20 लीटर महुआ शराब कीमत ₹4,000 बरामद हुई। शराब परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी कीमत ₹10,000 को भी पुलिस ने जप्त किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2), 59-क आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में प्रशिक्षु सिद्धांत येरेवार, प्रधान आरक्षक बालचन्द्र मोहन राव, महिला प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना एवं आरक्षक मनोहर मिंज शामिल रहे।


