हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
मुखबिर से प्राप्त सूचना पर थाना सुपेला पुलिस ने हीमालस कॉम्प्लेक्स, आकाशगंगा के पास तत्काल पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा।
आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार लोहे का हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा था, जिसे पुलिस ने मौके से पकड़ा।
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे का हथियार बरामद कर विधिवत जप्ती की कार्रवाई की गई।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 1368/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
दिनांक 15.09.2026 को थाना सुपेला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को भयभीत करने की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से पकड़ा गया।
दुर्ग : दिनांक 15.09.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास, आकाशगंगा क्षेत्र में एक युवक धारदार लोहे का हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर थाना सुपेला पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ओम निर्मलकर, उम्र 18 वर्ष, निवासी कातुलबोर्ड, मिलन चौक, वार्ड क्रमांक 59, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग बताया। आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का हथियार बरामद किया गया। प्रकरण में अपराध क्रमांक 1368/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई तथा आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर उसे लहराते हुए आने-जाने वाले लोगों को भयभीत एवं डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।
घटना स्थल
हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास, आकाशगंगा, थाना सुपेला क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
ओम निर्मलकर, उम्र 18 वर्ष, निवासी कातुलबोर्ड, मिलन चौक, वार्ड क्रमांक 59, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
घटना में प्रयुक्त 01 धारदार लोहे का हथियार।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, सउनि राजेश तिवारी, आरक्षक धरमेन्द्र सूर्यवंशी एवं सूर्यप्रताप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति द्वारा हथियार लहराकर भय या अशांति उत्पन्न करने की स्थिति में स्वयं हस्तक्षेप न करें तथा तत्काल पुलिस को सूचना दें। ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


