कार नहीं मिली” तो पत्नी पर बरपा सितम! उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के बाद खुला दहेज प्रताड़ना का राज, पति विपुल यादव गिरफ्तार; धारा 80(2) BNS में अपराध दर्ज

कार नहीं मिली” तो पत्नी पर बरपा सितम! उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के बाद खुला दहेज प्रताड़ना का राज, पति विपुल यादव गिरफ्तार; धारा 80(2) BNS में अपराध दर्ज

दहेज में कार नहीं देने की बात को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में पति के विरुद्ध दहेज मृत्यु का अपराध पंजीबद्ध

ग्राम उमरपोटी में दिनांक 15.08.2026 को नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले की मर्ग जांच की गई।

मर्ग जांच के दौरान परिजनों एवं संबंधित व्यक्तियों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज संबंधी प्रताड़ना के तथ्य सामने आए।

आरोप है कि पति द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

मर्ग जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना उतई पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध धारा 80(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

दिनांक 15.08.2026 को ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच उपरांत दहेज मृत्यु से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है।

दुर्ग : थाना उतई क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमरपोटी में दिनांक 15.08.2026 को एक नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की सूचना पर थाना उतई पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा मर्ग क्रमांक 75/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच प्रारंभ की गई।

मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं संबंधित व्यक्तियों के कथन लिए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन एवं परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था तथा दिनांक 22.04.2026 को गौना होने के पश्चात वह ससुराल पक्ष के घर आई थी।

जांच के दौरान आरोप सामने आया कि आरोपी पति द्वारा मृतिका को उसके माता-पिता द्वारा दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर विवाद किया जाता था तथा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पूर्व भी इसी बात को लेकर विवाद होने एवं आरोपी द्वारा घर से चले जाने की जानकारी जांच में सामने आई।

मर्ग जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति विपुल यादव के विरुद्ध धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

आरोप है कि आरोपी पति द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से बार-बार विवाद एवं मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी, जिसके संबंध में मर्ग जांच के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए।

घटना स्थल

फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम

विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

अपराध विवरण

अपराध क्रमांक : 457/2026

धारा : 80(2) बीएनएस

गिरफ्तारी दिनांक : 12.09.2026

सराहनीय कार्य

उक्त प्रकरण की मर्ग जांच एवं अपराध पंजीबद्ध करने की कार्यवाही में थाना उतई पुलिस टीम की भूमिका रही। संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के नाम उपलब्ध कराए जाने पर इस बिंदु में उनका उल्लेख किया जा सकता है।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि विवाह एवं पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्राप्त शिकायतों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Crime