पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद, सूरजपुर FTC कोर्ट ने सुनाया फैसला; ₹1 हजार का अर्थदंड भी लगाया

पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद, सूरजपुर FTC कोर्ट ने सुनाया फैसला; ₹1 हजार का अर्थदंड भी लगाया

माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को दी आजीवन कारावास की सजा।

सूरजपुर : ग्राम केदारपुर निवासी मंगल साय ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका चाचा का लड़का बुधवार साय जो इसके घर के बगल में मिट्टी का नया मकान बना रहा है, पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी पत्नी समुन्द्री बाई को बनाया था उसी के साथ मकान बना रहा था, 14 अप्रैल के शाम को बुधवार साय अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा कर मारपीट कर रहा था जो बचाने के लिए चिल्लाई, यह और इसका छोटा भाई मारपीट करते देखे किन्तु डर से नहीं गए। कुछ देर बाद बुधवार साय आकर बताया कि पत्नी समुन्द्री बाई को मिट्टी लमरने के लिए बोला तो वह मना कर दी जिस कारण डंडे से पत्नी को मारकर हत्या कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना प्रेमनगर में अपराध क्रमांक 37/2023 धारा 302 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमनगर निरीक्षक रूपेश कुंतल द्वारा की गई। विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध पुख्ता साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपी बुधवार साय पिता सुखलाल धनुहार उम्र 35 वर्ष ग्राम केदारपुर थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार कर आरोप पत्र जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक द्वारा किया गया।

इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक न्यायालय सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिनांक 07.09.2026 में प्रकरण के आरोपी के विरूद्ध हत्या कारित किए जाने का अपराध साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी बुधवार साय को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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