जशपुर : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले के स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए नि:शुल्क फॉस्टेक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 21 अगस्त 2026 गुरुवार को सुबह 10 बजे से जिला पंचायत जशपुर-नगर सभागार कक्ष में आयोजित होगा।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए फॉस्टेक प्रशिक्षण अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में नेस्ले और नासवी के सहयोग से चाय-नाश्ता, ठेला-टपरी, जलेबी, चाट, गुपचुप, जूस, फास्ट फूड, मोमोज, आईसक्रीम सहित सभी प्रकार के स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल हो सकते हैं।
प्रशिक्षण में शामिल होने वाले वेंडर्स को साफ-सफाई और हाईजीन की जानकारी, हाईजीन किट और प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र नि:शुल्क दिया जाएगा। विभाग ने अपील की है कि सभी वेंडर्स अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस नि:शुल्क प्रशिक्षण का लाभ लें, अन्यथा भविष्य में स्वयं के खर्च पर प्रशिक्षण लेना होगा।


