रायपुर में महिला हत्याकांड का खौफनाक राज खुला! दुष्कर्म के बाद पानी में डुबोकर की हत्या, दूसरी महिला पर भी किया था हमला—सैकड़ों CCTV से पकड़ा गया आरोपी

रायपुर में महिला हत्याकांड का खौफनाक राज खुला! दुष्कर्म के बाद पानी में डुबोकर की हत्या, दूसरी महिला पर भी किया था हमला—सैकड़ों CCTV से पकड़ा गया आरोपी

हत्या एवं महिला से मारपीट के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा, महिला के साथ दुष्कर्म कर किया था उसकी हत्या

रायपुर : पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन तथा पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) रॉबिन्सन गुडिया की सतत मॉनिटरिंग में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

थाना मुजगहन क्षेत्र में महिला की हत्या सहित महिला से मारपीट की 02 घटनाओं को दिया था अंजाम।

08 से अधिक संयुक्त टीमों द्वारा लगातार सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों का किया गया अवलोकन।

आरोपी अकेली महिला को देखकर बनाता था अपना निशाना। साथ ही करता था सायकल से उनका पीछा।

आरोपी पूर्व में भी महिला संबंधी 02 प्रकरणों में रह चुका है जेल निरूद्ध।

पूर्व में दर्ज थाना मुजगहन के प्रकरण में आरोपी को 10 वर्ष की हुई थी सजा।

01.    विवरण – दिनांक 21.07.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुजगहन क्षेत्रांतर्गत न्यू स्वागत विहार के पास स्थित एक खाली प्लॉट में भरे पानी में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट, थाना मुजगहन पुलिस, एफ.एस.एल. व डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मृतिका की बाईं आंख के ऊपर चोट तथा शरीर के अन्य स्थानों पर खरोंच के निशान पाए गए। अज्ञात मृतिका के संबंध में पूछताछ एवं उसके वारिसानों की पतासाजी की गई, जिसके आधार पर मृतिका की पहचान बोरियाकला थाना मुजगहन निवासी के रूप में हुई। मामले में मर्ग कायम कर मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृतिका की बाईं आंख के ऊपर चोट सहित शरीर के अन्य स्थानों पर चोट एवं खरोंच के निशान होना साथ ही, मृतिका की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से श्वास अवरुद्ध होना लेख किया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 169/26 धारा 103 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

02.    विवरण – सेजबहार निवासी प्रार्थिया ने थाना मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक  05.08.2026 को रात्रि करीब 08ः30 बजे प्रार्थिया अपने घर जा रही थी। इसी दौरान सेजबहार स्थित बेकरी दुकान के पास पीछे से एक अज्ञात युवक आया, जिसे प्रार्थिया नहीं जानती थी। उक्त युवक प्रार्थिया को अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा तथा उसे नाली में धक्का देकर गिरा दिया और दबोचकर उसके साथ मारपीट करने लगा एवं उसके उपर चढ़ गया। प्रार्थिया द्वारा जोर-जोर से चिल्लाने पर उक्त युवक वहां से भाग गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 188/26 धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त घटनाओं को पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) रॉबिन्सन गुड़िया द्वारा गंभीरता से लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की 08 से अधिक अलग-अलग टीमों का गठन कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु लगाया गया। गठित टीमों द्वारा दोनों घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। हत्या के प्रकरण में मृतिका के परिजनों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तथा मृतिका के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ-साथ उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। वहीं, दूसरे प्रकरण में प्रार्थिया से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अज्ञात आरोपी के हुलिये, पहनावे, घटनास्थल पर आने-जाने के तरीके एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में पूछताछ की गई।

गठित टीमों द्वारा दोनों घटनास्थलों एवं उनके आसपास आने-जाने वाले संभावित मार्गों पर लगे सैकड़ो सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों को बारीकी से खंगाला गया। फुटेज के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने तथा घटनाओं के समय उनकी गतिविधियों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई। इसके साथ ही टीम के सदस्यों द्वारा घटनाओं में प्रयुक्त तरीका वारदात का विश्लेषण करते हुए पूर्व में इसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहे आरोपियों एवं हाल ही में जेल से रिहा हुए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर उनकी गतिविधियों की तस्दीक की गई।

अज्ञात आरोपी की पहचान हेतु मुखबिर सक्रिय करते हुए थाना क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में लगातार जानकारी एकत्र की गई। साथ ही, तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी संदिग्धों की गतिविधियों एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी की पहचान कर चिन्हांकित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी दौरान अज्ञात आरोपी की पतासाजी में लगी टीम के सदस्यों को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर सेजबहार निवासी देवेन्द्र कुमार साहू को पकड़ा गया। प्राप्त तथ्यों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर देवेन्द्र कुमार साहू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या सहित उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।

आरोपी देवेन्द्र कुमार साहू अविवाहित है तथा अक्सर महिलाओं को अकेले देखकर उनका साइकिल से पीछा करता था। दिनांक घटना को थाना मुजगहन के प्रकरण में आरोपी ने मृतिका को अकेले जाते हुए देखा, जिस पर उसने साइकिल से उसका पीछा किया। बाद में उसे पकड़कर उसके साथ झूमाझटकी की तथा घटनास्थल के पास ले जाकर उसे पानी में गिरा दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके पश्चात् आरोपी ने मृतिका का गला दबाकर तथा उसके मुंह एवं नाक को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी मृतिका का मोबाइल फोन अपने पास रखकर साइकिल से मौके से फरार हो गया। इसी प्रकार आरोपी द्वारा दूसरी घटना को भी अंजाम देने का प्रयास किया गया था, जिसमें वह सफल नहीं हो पाया था।

आरोपी देवेन्द्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

आरोपी से जप्त सामग्री

01.    मृतिका का मोबाईल फोन

02.    घटना में प्रयुक्त सायकल

03.    घटना के दौरान आरोपी द्वारा पहने कपड़े। 

अपराधिक रिकार्ड

01.    थाना मुजगहन, अपराध क्रमांक 169/26 धारा 103(1), 64(2)(ड) बीएनएस।

02.    थाना मुजगहन, अपराध क्रमांक 188/26 धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस।

पूर्व अपराधिक रिकार्ड

01.    थाना मुजगहन, अपराध क्रमांक 60/17 धारा 376, 450 भादवि., 3(क), 4 पॉक्सो एक्ट तथा 3(1), 12, 3(2), 5 एससी/एसटी एक्ट। (आरोपी को इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया था)।

02.    थाना टिकरापारा, अपराध क्रमांक 37/25 धारा 115(2), 118(1), 296, 74 बीएनएस।

गिरफ्तार आरोपी – देवेन्द्र कुमार साहू उर्फ राकेश उर्फ मंछला पिता तुकाराम साहू उम्र 29 साल निवासी सेजबहार आम्हापारा थाना मुजगहन जिला रायपुर।

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