थाना सक्ती से प्राप्त हुए बिना नंबरी अपराध डायरी पर खरसिया पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी को उसके मामा घर में जाकर दबोचा.
टेंट हाऊस में काम करने दौरान आरोपी ने किशोर बालिका से बढाई मित्रता और किया शोषण, पॉक्सो और दुष्कर्म के अपराध में गया जेल.
रायगढ़ : रायगढ़ में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में खरसिया पुलिस ने “अभियान संवेदना” के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने थाना सक्ती से प्राप्त अपराध डायरी पर तत्काल जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। आखिरकार आरोपी को उसके मामा के घर से अभिरक्षा में लिया गया। मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर “अभियान संवेदना” के अंतर्गत महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए खरसिया पुलिस ने नाबालिग बालिका (17.6 माह) से दुष्कर्म के आरोपी रितेश कुमार पटेल (25 वर्ष), निवासी ग्राम औरदा, थाना मालखरौदा, जिला सक्ती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
अपराध के संबंध में दिनांक 16 जुलाई 2026 को पुलिस चौकी खरसिया में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ आरोपी रितेश पटेल द्वारा शारीरिक शोषण एवं दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 में खरसिया में रहने के दौरान पीड़िता की पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी खरसिया में टेंट लगाने का काम करता था और उसने पीड़िता को मोबाइल एवं सिम दिया था, जिससे दोनों के बीच बातचीत होती थी। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर टेंट हाउस में बुलाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। इसके बाद बोतल्दा पहाड़ घूमने के बहाने ले जाकर भी दुष्कर्म करने का आरोप है। बाद में आरोपी पीड़िता को अपने गांव औरदा ले गया और कुछ दिन अपने घर में रखने के बाद उसे घर से निकाल दिया।
मामले में थाना सक्ती में अपराध दर्ज किया गया था। चौकी खरसिया में डायरी प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय के समक्ष कथन कराया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना-स्थल का निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की पतासाजी शुरू की और उसे उसके मामा के घर ग्राम नावानारा कल्ला, थाना सक्ती से अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 364/2026 धारा 64 (2) (M) बी.एन.एस. 6 पाक्सो एक्ट में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
एसडीओपी खरसिया श्री सतीश भार्गव के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्रवाई में चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, आरक्षक धनंजय कश्यप, आरक्षक कृति सिदार एवं आरक्षक गोविंद बनर्जी की अहम भूमिका रही है।


