जशपुर: शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय, जशपुर में पदस्थ लैब टेक्निशियन अजय गुप्ता पर गाज गिरी है। छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और अनुचित स्पर्श (Undue Touch) करने के गंभीर आरोपों के प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर सरगुजा संभागायुक्त ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच रिपोर्ट में खुली कारनामों की पोल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने लैब टेक्निशियन अजय गुप्ता के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जशपुर के जिला रोजगार अधिकारी द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन (दिनांक 01.07.2026) के निष्कर्षों में छात्राओं द्वारा लगाए गए अभद्र व्यवहार एवं अनुचित स्पर्श के आरोप सही पाए गए।
कलेक्टर के प्रस्ताव पर आयुक्त की बड़ी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जशपुर के प्रस्ताव पत्र (क्रमांक 366/पी.ए./शिकायत/2026 दिनांक 10.07.2026) के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा (आदेश दिनांक 28.07.2026) ने सख्त कदम उठाया। आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री अजय गुप्ता का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 22 का स्पष्ट उल्लंघन है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन, मुख्यालय बदला
संभागायुक्त ने छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत अजय गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय सहायक संचालक, उच्च शिक्षा सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार नियत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

