सख्त निर्देश : पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में सुहेला पुलिस की ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई.
बड़ी रिकवरी : यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 02 हाईवा वाहनों से 82 हजार रुपये का वसूला गया जुर्माना.
भारी ओवरलोड : एक ही वाहन पर क्षमता से अत्यधिक मात्रा में गिट्टी परिवहन करने पर लगा 66,000/- रुपये का तगड़ा कोर्ट चालान
कड़ा संदेश : सड़कों को नुकसान पहुँचाने और दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने वाले वाहन मालिकों को सुहेला पुलिस की सख्त चेतावनी.
ओवरलोड गिट्टी परिवहन कर रहे दो हाईवा वाहनों पर लगा कुल 82 हजार रुपये का जुर्माना.
बलौदाबाजार-भाटापारा : ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हाईवा वाहनों पर कुल 82 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक वाहन पर क्षमता से अत्यधिक गिट्टी परिवहन करने पर 66 हजार रुपये का भारी कोर्ट चालान किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ओवरलोडिंग से सड़कों को नुकसान पहुंचाने और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में सुहेला पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और सड़कों को नुकसान पहुँचाने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 28 जून 2026 को निरीक्षक प्रमोद सिंह थाना प्रभारी सुहेला के नेतृत्व में थाना सुहेला पुलिस द्वारा ओवरलोड गिट्टी परिवहन कर रहे दो भारी वाहनों (हाईवा) पर कार्रवाई करते हुए कुल 82,000/- रुपये का समन शुल्क वसूला गया है।

1. कार्रवाई 01- (66,000 रुपये जुर्माना):- हाईवा वाहन क्रमांक CG 04 NQ 6701 के चालक त्रिपुरारी सिंह उम्र: 42 वर्ष, निवासी: रानी जरोद, सुहेला को वाहन में क्षमता से अत्यधिक गिट्टी लोड कर परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194 (1) के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए 66,000 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया।
2. कार्रवाई 02- (16,000 रुपये जुर्माना):- हाईवा वाहन क्रमांक CG 22 HB 8116 के चालक दर्शन मधुकर उम्र: 44 वर्ष, निवासी: सुहेला द्वारा भी क्षमता से 3 टन अधिक गिट्टी लोड कर वाहन चलाते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194 (1) के तहत चालान काटकर चालक से 16,000 रुपये का समन शुल्क प्राप्त किया।
थाना सुहेला पुलिस की अपील – पुलिस द्वारा आम नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें और निर्धारित क्षमता के भीतर ही माल का परिवहन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यह सख्त दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

