अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई : 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त, 1.46 लाख रुपए का अर्थदंड वसूल
जशपुर : जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन संबंधी प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ 02 वैध खदान, इधर बिना रायल्टी पटाये अवैध रेत तस्करी, 400 रूपये प्रति ट्रैक्टर बढ़ाई कीमत की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में 11 जून को अवैध रूप से संग्रहित लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली में 600 घन मीटर रेत जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा 1 लाख 46 हजार 800 रुपये की अर्थदंड राशि खनिज मद में जमा कराई गई है।
जिला सहायक खनिज अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पोड़ी स्थित शंख नदी क्षेत्र में 11 जून 2026 को निरीक्षण के दौरान लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली (करीब 600 घनमीटर) रेत अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। इस पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत निर्धारित अर्थदंड की राशि 1,46,800 रुपये का चालान 16 जून 2026 को खनिज मद में जमा कराया गया। उन्होंने बताया कि जिले में रेत के वैध उत्खनन एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में स्थित ग्राम पोड़ी एवं ग्राम पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खदानें घोषित की गई हैं। इन खदानों के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी कर खदान स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

