सरगुजा पुलिस द्वारा म्यूल अकाउण्ट के विरूद्ध लगातार कार्यवाही, थाना कोतवाली के प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार.
म्यूल खाते के विरूद्ध अलग-अलग राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ से ऑनलाईन शिकायत दर्ज.
थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध की गई सख्त कार्यवाही.
अम्बिकापुर : सरगुजा पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत म्यूल अकाउंट नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों के बैंक खातों का उपयोग विभिन्न राज्यों में हुई ऑनलाइन ठगी की रकम के लेन-देन के लिए किया जा रहा था। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ से दर्ज साइबर शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खाताधारकों और नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा म्यूल अकाउण्ट, पीओएस, फर्जी सिम धारकों इत्यादि के जांच/तस्दीक उपरांत संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा म्यूल अकाउण्ट में संलिप्त खाता धारकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस मुख्यालय (तकनीकी सेवाऐं) नवा रायपुर के द्वारा म्यूल अकाउण्ट के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इण्डियन बैंक में संचालित म्यूल अकाउण्ट खाता क्रमांक 7844758099 एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक में संचालित खाता क्रमांक 60504614490 के धारक सूरज कुमार पिता राजू कश्यप, निवासी हाउस नंबर 03, मंगल पाण्डेय वार्ड, पेट्रोल पंप के पास, नमनाकलॉ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 374/2026 धारा 318(4),317(4),3(5) बीएनएस विरूद्ध किया गया है, दोनों म्यूल अकाउण्ट बैंक खाते के विरूद्ध अलग-अलग राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ से साइबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज है। दोनों खाते में ऑनलाईन माध्यम से कुल 2,04,200/- राशि प्राप्त होना पाया गया है।
विवेचना के दौरान आरोपी सूरज कुमार पिता राजू कश्यप, निवासी हाउस नंबर 03, मंगल पाण्डेय वार्ड, पेट्रोल पंप के पास, नमनाकलॉ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा व धीरज सिंह पिता स्व. दिलीप सिंह उम्र 34 वर्ष, निवासी फुण्डूरडिहारी, बीचपारा थाना गांधीनगर जिला सरगुजा को पुलिस हिरासत में लिया जाकर सूरज कुमार से उपरोक्त दोनों खाते के पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड पेश करने हेतु विधिवत् रूप से नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। उक्त दोनों बैंक खाता पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को देने हेतु धीरज सिंह के पान ठेला में देना व उक्त खाते का उपयोग आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा के द्वारा करना व ठगी रकम, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा व धीरज सिंह के पास होना लिखित में दिया गया एवं धीरज सिंह से विधिवत् रूप से नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, जिसने बताया कि सूरज कुमार से लिया बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड को आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को देना व उपयोग करना बताया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना कोतवाली से थाना प्रभारी/निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक लालबाबू सिंह, सैनिक संतोष पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

