आरोपीगण फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर कर दिये थे भूमि ब्रिकी, आरोपियों को लिया गया तत्काल हिरासत में.
थाना बिल्हा, जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक- 242/2022, धारा – 420, 120बी, 467, 468, 471, 34 भादवि
नाम आरोपीगण –
1. श्याम लाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 39 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. भैया लाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 40 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. बाबूलाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 52 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
4. कविता भारद्वाज पति फिरंगी भारद्वाज उम्र 52 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
5. गुलाबा बाई धृतलहरे पति कीर्ति कुमार उम्र 42 वर्ष निवासी मटियारी थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6. मुन्नी बाई उर्फ सुरूज कुमारी चतुर्वेदी पति धूरबीन उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्ड्री थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
7. पार्वती टण्डन पति रामकुमार टण्डन उम्र 36 वर्ष निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवररण इस प्रकार है कि प्रार्थिया मुन्नीबाई पति भगतराम सतनामी उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर आवेदन प्रस्तुत की थी जिसमें ग्राम हरदीकला टोना प.ह.न. 03 खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.3550 भूमि पर प्रार्थिया के साथ खातेदार बाबूलाल, श्यामलाल भारद्वाज, भैयालाल, सुखम,गुलाबा, पार्वती, कविता के नाम पर दर्ज था, जिसे श्यामलाल द्वारा अन्य खातेदारों के साथ प्रार्थिया मुन्नीबाई के नाम पर फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर नंदिता राउत को 309000/- रूपये में ब्रिकी कर धोखाधडी किया था।
रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों के हस्ताक्षर के संबंध में दस्तावेज का अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ रायपुर से परीक्षण कराया गया, जिसमें अगुंठे का निशान विवादग्रस्त दस्तावेज में होना लेख किया गया है। प्रकरण में धारा 467,468,471,34 भादवि जोड़ी जाकर आरोपियों का पतासाजी कर पता चलने पर हालात से पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री डी.आर.टण्डन के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ कर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर प्रार्थिया के जानकारी के बिना फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि को ब्रिकी करना स्वीकार किये। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर को घटित कराना पाये जाने से आरोपीगण को दिनांक 20 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसानों को अवगत कराकर माननीय न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक हरीशचंद्र टाण्डेकर, उपनिरीक्षक शत्रुहन लहरे, प्रधान आरक्षक 1412 बलराम विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक 1034 अरविंद तिग्गा, आरक्षक लक्ष्मी कश्यप, आरक्षक ज्चाला सिंह, आरक्षक सुमन चंद्रवंशी, आरक्षक योगेश साहू, आरक्षक गोवर्धन शर्मा व महिला आरक्षक आशा साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।