वाहन चेकिंग के दौरान चार वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहनों को जप्त किया गया और धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया.
माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.
जांजगीर-चांपा. पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19 नवंबर 2024 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, तेज गति से वाहन चलाने, शराब पी कर वाहन चलाने वालो के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत 44 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया है तथा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के द्वारा शराब पी कर वाहन वाहन चलाते पाए जाने पर धारा 185 MV ACT के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की गई है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, शराब पी कर वाहन नहीं चलाने के संबंध में वाहन चालकों को समझाईश दी जा रही है।