शुद्ध और सुरक्षित फल-सब्जियां उपलब्ध कराने की पहल: जशपुर जिले में हाट-बाजारों, मंडियों और फल दुकानों का निरीक्षण तेज, खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

शुद्ध और सुरक्षित फल-सब्जियां उपलब्ध कराने की पहल: जशपुर जिले में हाट-बाजारों, मंडियों और फल दुकानों का निरीक्षण तेज, खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

मौसमी फलों के सुरक्षित व गुणवत्तापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित हेतु अभियान

जशपुर : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा में विगत दिनों में ग्रीष्म ऋतु में फलों के सुरक्षित व गुणवत्तापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा हैं।

इस अभियान की दौरान मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं की जांच की जा रही हैं –

1. जिले में फलों के थोक विक्रय खुदरा विक्रय/स्टोरेज मंडी/दुकान आदि का सतत निरीक्षण किया जाएगा।

2. निरीक्षण के दौरान फलों की सुरक्षित रख रखाव व स्वच्छतापूर्ण वातावरण में भंडारण की जांच की जाएगी।

3. अस्वच्छकर दशा में संचालित दुकानों एवं गंदगी में रखे हुए तथा सड़े-गले फलों के विक्रय पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और आवश्यकता अनुसार नमूना संकलित कर जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

4. सड़ी-गली अवस्था में भंडारित व विक्रय किये जा रहे फलों को मौके पर ही नष्टिकृत कर दिया जाएगा।

5. आम, तरबूज, खरबूज आदि मौसमी फलों को तुरंत पकाने के लिये उपयोग में लाये जा रहे केमिकल, फलों को अत्यधिक मीठा बनाने के लिए उपयोग किया जा रहे कृत्रिम शक्कर व केमिकल तथा फलों को आकर्षित बनाये जाने के लिये स्टिकर, रंगो आदि की जांच की जाएगी एवं मौके पर पाए जाने पर संबंधित फल विक्रेता पर कार्यवाही की जायेगी।अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सम्पूर्ण जशपुर जिला के स्थानीय हाट-बाजार फल विक्रय प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा।

6. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मौसमी फल व स्थानीय साग-सब्जी विक्रेताओं, गन्ना रस-फलों का जूस विक्रय स्थान आदि का मौका निरीक्षण करते हुये उन्हे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का परिपालन करने एवं इससे संबंधित दिशा निर्देश जैसे – हाईजिन संबंधित जानकारी, एक्सपाइरी खाद्य पदार्थाें को विक्रय न करते हुये उनका समय-समय पर छटनी एवं नष्टीकरण करना, पीने के पानी के संग्रहण एवं उपयोग की जानकारी, खाद्य प्रतिष्ठानों में कीड़े-मकोड़ों आदि के लिय पेस्ट कण्टोल कराया जाना, समयावधि में फूड हैडलर्स का मेडिकल कराया जाना, खाद्य लाईसेंस लेकर ही खाद्य पदार्थो से संबंधित कारोबार संचालित करना आदि आवश्यक जानकारी दिया जा रहा हैं।

7. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के परिपालन के अनुसार जिले में आमजन को शुद्ध, साफ, सुरक्षित, व हाईजैनिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण व मानक खाद्य पदार्थोे की उपलब्ध, व्यापार, विनिर्माण व वितरण किये जाने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिये विभाग द्वारा सतत् कार्यवाही, जनजागरुकता एवं अभियानों का संचालन किया जा रहा हैं।

Jashpur