पश्चिम जोन क्षेत्रांतर्गत थानों में एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में जप्त प्रतिबंधित नशीले पदार्थो का सिलतरा स्थित जायसवाल पावर प्लांट में किया गया नष्टीकरण.
रायपुर : नशे के विरूद्ध रायपुर पुलिस की बड़ी और सख्त कार्रवाई सामने आई है। पश्चिम जोन क्षेत्रांतर्गत थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त भारी मात्रा में मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टीकरण कर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सिलतरा स्थित पावर प्लांट में यह पूरी कार्रवाई सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के अंतर्गत संपन्न हुई।
दिनांक 23 मई 2026 को रायपुर कमिश्नरेट (पश्चिम जोन) के विभिन्न थानों के एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थ का विधिसम्मत नष्टीकरण की कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार की गयी।

उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों के आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी रायपुर जिला द्वारा पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) श्री संदीप कुमार पटेल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) श्री राहुल देव शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त आज़ाद चौक श्री ईशु अग्रवाल (भापुसे), जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में संपादित की गयी। जो सिलतरा स्थित जायसवाल निको कम्पनी के पावर प्लांट में किया गया।
उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में पश्चिम जोन क्षेत्रांतर्गत थानों के कुल 42 एन.डी.पी.एस. प्रकरणों में जप्त मादक सामग्री कुल 399.576 किलोग्राम गांजा, कुल 2.90 ग्राम ब्राउन शुगर, कुल 1738 नग टैबलेट/कैप्सुल को विधिवत् जन सामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये पर्यावरण विभाग से अनुमति उपरांत निहित प्रावधान अंतर्गत विधिवत् पावर प्लांट के भट्ठी/फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया।

