मोटरसाइकिल चालक को न्यायालय से दिया गया ₹ 10,000/- का अर्थदंड
शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाना पड़ा महंगा, चालक का डाक्टरी मुलाहिजा से शराब पिए होने की हुई पुष्टि.
अम्बिकापुर : सरगुजा जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। बतौली थाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया, जिसने पुलिस के रुकने के संकेत को भी नजरअंदाज कर दिया। डाक्टरी जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर आरोपी चालक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04 मई 2026 को केनपरा बगीचा रोड पर थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। जो चेकिंग के दौरान हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल का चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। जो पुलिस द्वारा रोके जाने पर नहीं रोका। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मोटरसाइकिल क्रमांक CG15DW 5518 के चालक राजेश यादव पिता गणेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी गायबुड़ा थाना बगीचा जिला जशपुर के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही को गई है।
पुलिस द्वारा वाहन चालक का डाक्टरी मुलाहिजा कराकर, हीरो HF डीलक्स वाहन जप्त कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07 मई 2026 को धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, आरक्षक राकेश एक्का की सक्रिय भूमिका रही है।

