शराब पीकर बाइक दौड़ाना पड़ा भारी : नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती, बतौली पुलिस की कार्रवाई के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार का जुर्माना.

शराब पीकर बाइक दौड़ाना पड़ा भारी : नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती, बतौली पुलिस की कार्रवाई के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार का जुर्माना.

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04 मई 2026 को केनपरा बगीचा रोड पर थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। जो चेकिंग के दौरान हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल का चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। जो पुलिस द्वारा रोके जाने पर नहीं रोका। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मोटरसाइकिल क्रमांक CG15DW 5518 के चालक राजेश यादव पिता गणेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी गायबुड़ा थाना बगीचा जिला जशपुर के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही को गई है।

पुलिस द्वारा वाहन चालक का डाक्टरी मुलाहिजा कराकर, हीरो HF डीलक्स वाहन जप्त कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07 मई 2026 को धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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