आरोपियों के विरुद्ध चौकी कोतबा में हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103(1) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध, मामला चौकी कोतबा क्षेत्रांतर्गत ग्राम का फरसाटोली का.
नाम आरोपी क्रमशः – 1. शिवकुमार यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम फरसा टोली, थाना बागबहार, जिला जशपुर छ.ग., 2. मिथिला यादव उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम फरसाटोली, थाना बागबहार, जिला जशपुर छ.ग.
नाम मृतक – मुरली राम यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम फरसाटोली, थाना बागबहार, जिला जशपुर छ.ग.।
जशपुर : जशपुर जिले में पारिवारिक विवाद ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया, जहां आपसी रंजिश और गुस्से ने मिलकर एक व्यक्ति की जान ले ली। रिश्तों की इस कड़वी सच्चाई में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि घरेलू विवाद कब खतरनाक रूप ले लेते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि मृतक मुरली राम यादव का विवाह अपने ही गांव फरसाटोली में सोनिया यादव के साथ हुआ था, उनका एक बेटा भी है। दिनांक 30 मार्च 2026 को अपने बेटे के जन्म-दिन के अवसर पर मृतक के घर में केक काटकर जन्म-दिन मनाया गया था। जन्म-दिन मनाने के बाद शाम को मृतक की पत्नी अपने बेटे के साथ जन्म-दिन की मिठाई पहुंचाने, फरसाटोली गांव में ही अपने मायके में अपने भाइयों के यहां गई हुई थी। इसी दौरान रात्रि करीबन 11:00 बजे मृतक मुरली राम शराब के नशे में अपने, अपनी पत्नी के मायके घर में गया व वहां अपने छोटे साले आरोपी शिवकुमार यादव व बड़े साले की पत्नी आरोपिया मिथिला यादव के साथ वाद-विवाद करने लगा।
चूंकि मृतक व उसकी पत्नी का प्रेम विवाह हुआ था, जिस कारण मृतक तथा उसके ससुराल पक्ष के मध्य विवाद होते रहता था, घटना दिनांक को उसी पुरानी रंजिश को लेकर, मृतक के छोटे साले शिव कुमार व बड़े साले की पत्नी मिथिला यादव के द्वारा वाद-विवाद करते हुए, मृतक मुरली राम यादव को जमीन में पटक कर लात मुक्के से उसके सीने व पेट में चढ़कर वार किया गया। इसी दौरान आरोपिया मिथिला यादव के द्वारा भी डंडे से मृतक मुरली राम यादव के साथ मार-पीट की गई थी। मृतक की पत्नी के द्वारा बीच बचाव करने के बाद आरोपियों ने मृतक मुरली राम यादव को छोड़ा था। घटना के बाद रात्रि करीबन 12:00 बजे मृतक मुरली राम यादव वापस अपने घर लौट गया था। दूसरे दिन मृतक की तबियत ज्यादा खराब होने से उसकी पत्नी के द्वारा मुरली राम यादव को ईलाज हेतु CHC कोतबा लेकर आया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद, आगे के ईलाज हेतु रेफर करने पर, मुरली राम यादव को उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था, जहां ईलाज के दौरान दिनांक 04 अप्रैल 2026 को मुरली राम यादव की मृत्यु हो गई।
प्रकरण में सुंदरगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा शव के पंचनामा के पश्चात् बिना नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर मामला चौकी कोतबा थाना बागबहार छ ग क्षेत्रांतर्गत होने से अग्रिम विवेचना हेतु चौकी कोतबा भेजा गया, जिस पर चौकी कोतबा थाना बागबहार में अपराध क्रमांक 38/2026, दर्ज कर बीएनएस की धारा 103(1),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सीने में आई चोट के कारण हत्यात्मक होना पाए जाने पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले के दोनों आरोपियों क्रमशः शिव कुमार यादव व मिथिला यादव को हिरासत में लिया गया।
पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उन्हें दिनांक 18 अप्रैल 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी जप्त कर लिया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा, चौकी प्रभारी कोतबा उपनिरीक्षक बृजेश कुमार यादव, प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा, आरक्षक दीपक टोप्पो व महिला आरक्षक शांति लकड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

