जशपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका को उड़ीसा राज्य से बरामद कर किया परिजनों के सुपुर्द,मामला चौकी कोल्हेनझरिया क्षेत्रांतर्गत का.
आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में बीएनएस की धारा 137(2),64(2)(M),65(1) व 4,6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध.
नाम गिरफ्तार आरोपी इष्टा राणा उम्र 22 वर्ष.
जशपुर : मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 फरवरी 2026 को चौकी कोल्हेनझरिया क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थिया ने चौकी कोल्हेनझरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 24 फरवरी 2026 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो कि कक्षा दसवीं में पढ़ती है, सुबह 08:00 बजे अपनी सहेलियों के साथ परीक्षा लिखने हेतु जाने की बात बोलकर स्कूल जाने हेतु घर से निकली थी। इसी दौरान 09:00 बजे स्कूल के शिक्षक ने फोन के माध्यम से प्रार्थिया को सूचित किया कि उसकी नाबालिग बेटी, स्कूल नहीं पहुंची है, जिस पर परिजनों के द्वारा नाबालिग बालिका की पतासाजी करते हुए, उसके सहेलियों से भी पूछताछ किया गया, जिस पर नाबालिग बालिका की सहेलियों ने बताया कि नाबालिग बालिका ने अपने सहेलियों को बोला था कि, तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर में लघु शंका कर आती हूं। नाबालिग बालिका के परिजनों के द्वारा नाबालिग बालिका के संबंध में आस पास, रिश्तेदारों व पड़ोसियों में पतासाजी किया गया, परंतु कहीं पता नहीं चला, उन्हें संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को किसी के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले जाया गया है।
रिपोर्ट पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल चौकी कोल्हेनझरिया में गुम इंसान व बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच विवेचना तथा पातासाजी में लिया गया था।
पुलिस के द्वारा लगातार गुम नाबालिग बालिका की पातासाजी करते हुए संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना व परिजनों के सहयोग तथा पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त गुम नाबालिग बालिका जशपुर जिले से लगे उड़ीसा राज्य के एक ग्राम में आरोपी इष्टा राणा के साथ है, जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, उक्त ग्राम में जाकर आरोपी इष्टा राणा के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद कर, आरोपी इष्टा राणा को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।
पुलिस की पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी इंस्टा राणा के साथ फोन के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा नाबालिग बालिका को प्यार व शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा कर अपने उड़ीसा राज्य स्थित घर ले गया था। इस दौरान आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका के साथ जबरन अनाचार भी किया गया है।
नाबालिग बालिका के कथन के आधार पर मामले में आरोपी के विरुद्ध उक्त कृत्य के लिए बीएनएस की धारा 64(2)(M),65(1) व 4,6 पॉस्को एक्ट भी जोड़ी गई है।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व गुम बालिका की दस्तयाबी तथा आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक कोल्हेनझरिया–विपिन किशोर केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक मुकेश भगत, प्रधान आरक्षक फ्रांसिस बेक, आरक्षक बलराम पैंकरा, आरक्षक इग्नेशियूस टोप्पो व महिला आरक्षक ब्रिजीनिया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

