ग्राम समोदा–झेनझरी के मध्य खेत में अवैध अफीम की खेती का पूर्व में हुआ था भंडाफोड़.
लगभग 05 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधे, अनुमानित कीमत लगभग 08 करोड़ रुपये जप्त.
प्रकरण में अब तक कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी.
अवैध अफीम खेती मामले में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई – प्रकरण का चौथा आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार.
आरोपी छोटू राम द्वारा अफीम की खेती हेतु बीज उपलब्ध कराए जाने की भूमिका आई सामने.
दुर्ग : अवैध नशीले पदार्थों विरूद्ध दुर्ग जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगभग 8 करोड़ रुपये की अवैध अफीम खेती का भंडाफोड़ करने वाले मामले में पुलिस ने प्रकरण के चौथे आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी छोटू राम ने अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए थे। इससे पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और खेत से करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल में लगी अफीम की फसल जब्त की गई थी। पुलिस ने मामले में आगे की जांच तेज कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना पुलगांव क्षेत्रांतर्गत चौकी जेवरा–सिरसा के अंतर्गत ग्राम समोदा, झेनझरी एवं सिरसा के मध्य स्थित भूमि में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। निरीक्षण के दौरान खेत में मक्का/भुट्टे की फसल के बीच-बीच में अफीम के पौधे लगाए गए पाए गए।
संयुक्त टीम द्वारा खेत का निरीक्षण कर लगभग 05 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधों को जप्त किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹08 करोड़ आंकी गई। मामले में NDPS Act के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।
विवेचना के दौरान पूर्व में विकास बिश्नोई निवासी मतोड़ा जिला जोधपुर (राजस्थान), विनायक ताम्रकार निवासी तेमरापारा दुर्ग एवं मनीष उर्फ गोलू ठाकुर निवासी समोदा को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी छोटू राम द्वारा अवैध अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए गए थे। फरार आरोपी की पतासाजी के दौरान ACCU दुर्ग, थाना पुलगांव एवं चौकी जेवरा–सिरसा की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी छोटू राम को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आगे की विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।
घटना स्थल – ग्राम समोदा–झेनझरी के मध्य स्थित कृषि भूमि, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग.
आरोपी का नाम – 1. छोटू राम, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम सांगसी नगर धड़िया, थाना चामू, जिला जोधपुर (राजस्थान).
जप्त सामग्री – 1. नगद ₹2220, 2. एक स्मार्टफोन मोबाइल, 3. अन्य आरोपियों से पूर्व में जप्त – 02 ट्रैक्टर, 02 जेसीबी, 02 मोटरसाइकिल, 01 हार्वेस्टर एवं खेती में प्रयुक्त अन्य उपकरण (कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹1.5 करोड़).
इस प्रकरण की कार्यवाही में ACCU दुर्ग, थाना पुलगांव एवं चौकी जेवरा–सिरसा की संयुक्त पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही.
दुर्ग पुलिस की अपील –
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादन, परिवहन एवं व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

