अपराध क्रमांक 467/2024 धारा 296,351(2),333 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही है विवेचना.
प्रकरण में आरोपी के भाई द्वारा पीड़ित पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर, गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकाया गया.
आरोपी – धनेश मिश्रा निवासी ग्राम मुण्डा थाना लवन.
बलौदाबाजार-भाटापारा. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 09 नवम्बर 2024 को थाना लवन आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनाक 04 नवम्बर 2024 के आरोपी राजेश मिश्रा द्वारा मेरे पति स्व. दिनेश वर्मा को खांसी सर्दी का गलत दवाई (जहरीला पदार्थ) दिया गया, जिसका मेरा पति दिनेश वर्मा के द्वारा सेवन किया गया। दवाई में जहरीला पदार्थ होने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी, जिस पर लवन पुलिस द्वारा आरोपी राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिसे लेकर दिनांक 08 नवम्बर 2024 के दोपहर के लगभग 02:30 बजे लगभग आरोपी राजेश मिश्रा का भाई धर्मेश मिश्रा द्वारा घर के अंदर घुसकर अपने हाथ में डण्डा लेकर मुझे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दिया है एवं मेरे जेठ व घरवालों सभी को जान से मार कर खत्म करने का धमकी दिया है। जिससे सदमे से मेरे जेठ ललित कुमार वर्मा बेहोश हो गया था और हम सभी घरवाले भी भय के माहौल में है, जो आज दिनांक 09 नवम्बर 2024 को घर में सलाह के बाद शिकायत करने थाना आयी हूं।
इस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 467/2024 धारा 296,351(2),333 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना लवन से प्रधान आरक्षक विनोद बांधे द्वारा त्वरित विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी धनेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर जहरीली दवाई सेवन करने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने वाले प्रकरण में, मृतक पक्ष के लोगों के घर जाकर, उनके परिवार के सदस्यों को डराना एवं धमकाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 09 नवम्बर 2024 को गिरफ्तार कर जेल में निरूद्ध किया गया।