आरोपी के विरूध्द धारा 296, 351 (3), 109 (1) BNS तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर-चांपा : आरोपी कीर्तन पटेल द्वारा आहत सुखराम पटेल के घर के पास आकर गाली गलौज करते जा रहा था जिसे मना करने पर आरोपी द्वारा आवेश मे आकर अपने घर गया और घर से छोटा टांगी लेकर आया और आहत को आज तुझे जान से मार दुंगा कहकर हत्या करने के नियत से आहत सुखराम पटेल के सिर मे प्राणघातक हमला किया है उसके सिर मे गंभीर चोट आई जिसे ईलाज हेतु बीडीएम अस्पताल चांपा मे भर्ती किया गया है जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 90/26 धारा 296, 351(3),109 (1) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम द्वारा आरोपी कीर्तन पटेल की पतासाजी कर पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया आरोपीे द्वारा अपना जूर्म स्वीकार करने व घटना में प्रयुक्त टांगी को घर से निकाल कर पेश करने पर जप्त किया गया तथा आरोपी कीर्तन पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी कुरदा थाना चांपा का उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पर्याप्त सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक अशोक वैष्णव, उनि उमेन्द्र मिश्रा, सउनि बी.पी. खाण्डेकर, आर. मुन्द्रिका दुबे, वीरेश सिंह, गौरीशंकर रॉय, खेमचरण राठौर, कैलाश यादव का सराहनीय योगदान रहा।

