रंगों के पर्व पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध — छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जशपुर में सख्ती, होली के दिन शुष्क दिवस लागू, नियम उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई : जिला प्रशासन अलर्ट

रंगों के पर्व पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध — छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जशपुर में सख्ती, होली के दिन शुष्क दिवस लागू, नियम उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई : जिला प्रशासन अलर्ट

होली के दिन 04 मार्च को शुष्क दिवस घोषित : समस्त देशी-विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते एवं बार पूर्णतः रहेंगे बंद

जशपुर : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेशानुसार 04 मार्च को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने 04 मार्च को “होली” (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर 03 मार्च की रात्रि 10:00 बजे से 05 मार्च की सुबह 10:00 बजे तक जिला जशपुर के समस्त देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों एवं बार को पूर्णतः बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। इस अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कलेक्टर श्री व्यास ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

Jashpur