धर्मान्तरण के मामले में गांधीनगर पुलिस की कड़ी कार्रवाई : संवेदनशील प्रकरण में सरगुजा पुलिस सतर्क, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई, आरोपिया गिरफ्तार कर न्यायालय में की गई प्रस्तुत.

धर्मान्तरण के मामले में गांधीनगर पुलिस की कड़ी कार्रवाई : संवेदनशील प्रकरण में सरगुजा पुलिस सतर्क, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई, आरोपिया गिरफ्तार कर न्यायालय में की गई प्रस्तुत.

प्रार्थी रोशन तिवारी साकिन मठपारा थाना अम्बिकापुर द्वारा थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 25 जनवरी 2026 को ओमेगा टोप्पों के द्वारा अपने घर पर अत्यधिक लोगों को ईक्टठा कर हिन्दू धर्म के विषय में आपत्तिजनक टिका टिप्पणी कर ईसाई धर्म में लोगों को धर्मांतरित करने के संबंध में प्रोत्साहित किया जा रहा था। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 46/26 धारा 270, 299 बी.एन.एस. एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनियम की धारा 5 (क) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले में जांच विवेचना कर प्रकरण की आरोपिया ओमेगा टोप्पों पिता स्व. सामुएल टोप्पो उम्र 66 वर्ष साकिन नमनाकला थाना गांधीनगर के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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