विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा पर सख्ती : GGU हॉस्टल मेस में छात्र से मारपीट, चाकू लेकर दौड़ाने वाले दो आरोपी कोनी पुलिस की गिरफ्त में, बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर.

विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा पर सख्ती : GGU हॉस्टल मेस में छात्र से मारपीट, चाकू लेकर दौड़ाने वाले दो आरोपी कोनी पुलिस की गिरफ्त में, बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री पंकज पटेल व नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में लगातार अपराध व अपराधियों के अवैधानिक कृत्यों पर अंकुश लगाने के साथ उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जा रही है इसी अनुक्रम में प्रार्थी हर्ष अग्रवाल (छात्र GGU) दिनांक 11जनवरी 2026 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि शाम करीब 06:00 बजे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के तांतया भील बालक छात्रावास में संचालित मेस में आलूगुंडा नाश्ते को अन्य छात्र को देने बोलने पर मेस कर्मचारी दीपक केवट, दीपेन्द्र केवट के द्वारा नहीं देंगे बोलकर गाली-गलौज कर मेस प्लेटफार्म में चढ़ कर चाकू लेकर मारने दौड़ाया और जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किए।

छात्र की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल आरोपी (1) दीपक केवट पिता ठनक राम केवट उम्र 21 वर्ष सा. करही थाना बिर्रा जिला शक्ति छत्तीसगढ़, (2) दीपेंद्र केवट पिता ठनक राम उम्र 19 वर्ष सा. करही थाना बिर्रा जिला शक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये, जिनसे घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने से प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोडा गया है। आरोपियों को विधिवत आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया हैं, गिरफ्तार आरोपियो को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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