आरोपी के विरुद्ध चौकी करडेगा में बीएनएस की धारा 137(2),64(M),86,96 व पॉस्को एक्ट की धारा 06 के तहत अपराध पंजीबद्ध, मामला चौकी करडेगा क्षेत्रांतर्गत का.
नाम गिरफ्तार आरोपी – रामदयाल लोहार उम्र 20 वर्ष.
जशपुर : नाबालिग बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जशपुर पुलिस की सख्त और संवेदनशील कार्रवाई एक बार फिर सामने आई है। शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में जशपुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के सहयोग से तेलंगाना तक पीछा कर बालिका को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, यह कार्रवाई अपराधियों के लिए सख्त संदेश है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को चौकी करडेगा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो कि कक्षा 11 वीं पढ़ती है, दिनांक 05 अक्टूबर 2025 को घर में बिना बताए कहीं चली गई है, आस पास रिश्तेदारों में पतासाजी किए कहीं पता नहीं चला। चूंकि उसकी बेटी जिले के ही एक छात्रावास में रह कर पढ़ाई कर रही थी, इसी दौरान वह एक राम दयाल लोहार नाम के एक लड़के से मोबाइल फोन के जरिए बातचीत करती थी। जिसके कारण उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया था व वह वर्तमान में प्रार्थी के साथ ही घर में रहती थी, प्रार्थी को संदेह है कि संदेही राम दयाल लोहार के द्वारा ही उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाया गया है।
चूंकि मामला नाबालिग बालिका से संबंधित था, अतः मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा तत्काल चौकी करडेगा में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना व पता साजी में लिया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि संदेही राम दयाल लोहार भी घटना दिनांक से अपने घर में नहीं था। पुलिस के द्वारा आरोपी राम दयाल लोहार व नाबालिग बालिका के संबंध में आस पास, दोस्तों, रिश्तेदारों व परिजनों से पूछ-ताछ की जा रही थी, साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए पुलिस की टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबीर व पुलिस की टेक्निकल टीम तथा परिजनों के सहयोग से पता चला कि उक्त संदेही आरोपी राम दयाल लोहार, नाबालिग बालिका के साथ तेलंगाना राज्य के जिला मेदक, थाना शिवम् पेट क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा विशेष पुलिस टीम गठित कर, जिसमें पुलिस के टेक्निकल टीम भी संलग्न थी, नाबालिग बालिका की दस्तयाबी हेतु तेलंगाना रवाना की गई। पुलिस टीम के द्वारा तेलांगना जाकर, आरोपी राम दयाल लोहार के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद कर, आरोपी राम दयाल लोहार को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।
पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी राम दयाल लोहार से उसका परिचय, हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करते वक्त हुआ था। आरोपी के द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2025 को प्यार करता हूं, शादी करूंगा कहकर नाबालिग बालिका को भगा कर तेलंगाना ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी राम दयाल लोहार के द्वारा शादी का झांसा देकर, नाबालिग बालिका का दैहिक शोषण भी किया गया है। पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका का डॉक्टर से स्वास्थ परीक्षण भी कराया गया है व नाबालिग बालिका को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
नाबालिग बालिका के कथन के आधार पर पुलिस के द्वारा मामले में आरोपी राम दयाल लोहार के विरुद्ध उक्त कृत्य के लिए बीएनएस की धारा 64(M),86,96 व पॉस्को एक्ट की धारा 06 जोड़ी गई।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी राम दयाल लोहार उम्र 20 वर्ष के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व तेलंगाना राज्य जाकर नाबालिग बालिका की पातासाजी तथा आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी करडेगा, उपनिरीक्षक भागवत नायकर, साइबर सेल जशपुर से उपनिरीक्षक नसीरुद्दीन अंसारी, आरक्षक अमित टोप्पो तथा महिला आरक्षक राजकुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस बच्चों व महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, करडेगा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की नाबालिग बालिका को भगा कर ले जाने के मामले में पुलिस ने तेलंगाना राज्य जाकर नाबालिग बालिका को ढूंढ वापस लाया है व भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।

