थाना कोतवाली एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा संगठित मवेशी चोर गिरोह पर की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी थाना गांधीनगर एवं थाना कोतवाली के पूर्व के मवेशी चोरी के मामलो में भी रहे हैं सम्मिलित .
आरोपीगण बाहर बंधे एवं खुले में विचरण कर रहे मवेशियों को बनाते थे निशाना, चारपाहिया वाहनों में पकड़ कर चोरी कर ले जाकर कर रहे थे बिक्री.
आरोपीगण उक्त मवेशियों की तस्करी कर झारखण्ड ले जाकर बिक्री कर कारित करते थे घटना.
आरोपी अजहर खान एवं जुनैद आलम के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, आरोपी आदतन अपराधी किस्म के युवक हैं.
पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से मवेशी चोर गिरोह का हुआ भंडाफोड़.
अंबिकापुर : अंबिकापुर शहर में मवेशी चोरी की लगातार घटनाओं पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने संगठित मवेशी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न केवल चोरी किए गए मवेशी बरामद हुए, बल्कि करोड़ों के नेटवर्क पर भी करारा प्रहार हुआ है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ऋषिकेश मिश्रा साकिन घुटरापारा चांदनी चौक के पास अम्बिकापुर का थाना कोतवाली आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 04 जनवरी 2026 के रात करीब 11:30 बजे प्रार्थी अपने दोस्त के घर गंगापुर से रिंग रोड होते हुए अपने कार से घर जा रहा था। इस दौरान प्रार्थी नमनाकला रिंग रोड में देखा कि तीन पिक-अप वाहन खड़ी है और करीब 06-07 लोग मिल कर करीब 04-05 मवेशियों को पकड़ कर रस्सी से बांध कर जबरन पिक-अप वाहन में लोड कर रहे है और मवेशी चिल्ला रहे है। तब प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी अपनी कार को कुछ दूर आगे ले जाकर खड़ी कर पिक-अप वाहनों का नम्बर नोट करने लगा, जिसमें से दो पिक-अप वाहन का नम्बर नोट किया। पिक-अप वाहन का नम्बर जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिक-अप था। तब प्रार्थी अपनी कार को पिक-अप वालों के पास घुमाया तो अज्ञात लोग तीनों पिक-अप में एक-एक मवेशी लोड़ कर भागने लगे और करीब 02 मवेशियों को वही पर छोड़ कर भाग गये। तब प्रार्थी तीनों पिक-अप वालों का पिछा करते हुए दौड़ाया किन्तु सभी पिक-अप वाले तेजी से वाहन चला रहे थे, जिससे प्रार्थी ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाया।

मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इससे पूर्व भी प्रार्थिया सुशीला यादव साकिन गांधीनगर गाँधी चौक अंबिकापुर द्वारा दिनांक 24 नवंबर 2025 को थाना गांधीनगर आकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया के घर के सामने से बँधी हुई गाय को स्कार्पियो वाहन में लोड कर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अन्य मामले में थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी परमानन्द तिवारी साकिन केदारपुर अंबिकापुर द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली आकर अपने 02 रास देसी गाय को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कार्पियो वाहन में लोड कर चोरी कर ले जाने सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों के प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 664/25 धारा 303 (2) बी.एन.एस. एवं थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 901/25 धारा 303 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में प्रार्थी का कथन, घटना-स्थल निरीक्षण व आरोपी वाहन व चालकों का पता तलाश के दौरान मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम रनपुरखुर्द बस्ती के आगे पानी टंकी के पास सुनसान जगह अंधेरा में तीन पिक-अप वाहन खड़ी कर गायों को लोड़ कर रहे हैं। इस सुचना पर हमराह स्टॉफ व गवाहों के मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी किये जाने पर तीन पिक-अप वाहन कमांक जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिक-अप मिला। तीनों पिक-अप में 02-02 रास कुल 06 रास मवेशी लोड व 07 लोग मिले। जिनसे नाम पता व घटना के संबंध में मौखिक पुछताछ किये जाने पर टालमटोल करते कोई जबाब नहीं दिया जाने लगा। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बताये गये पिक-अप वाहन का नम्बर व मौके पर मिला पिक-अप वाहन का नम्बर एक होने से आरोपियों को मय हमराह स्टॉफ व गवाह के थाना वापस आकर गौ सेवा मण्डल सरगुजा के संचालक को जप्तशुदा 06 राज मवेशी को हिफाजतनामा में दिया गया।
प्रकरण में आरोपियों से पृथक-पृथक विस्तृत पुछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) अजहर खान पिता ईस्लाम मिरवा उम्र 22 वर्ष, (02) शोएब शाह पिता मुजफ्फर शाह उम्र 23 वर्ष, (03) जुनैद आलम पिता स्व. नाजीर हुसैन उम्र 23 वर्ष, (04) अफसार पिता स्व. सफीउल्ला उम्र 25 वर्ष, (05) तकिर खान पिता जमरूद्दीन खान उम्र 43 वर्ष, (06) आदम शाह पिता मुईनुउद्दीन शाह उम्र 30 वर्ष, (07) रेफाज खान पिता अली जान खान उम्र 26 साल सभी निवासी साई टांगरटोली चौकी लोदाम थाना जशपुर जिला जशपुर छ.ग. का होना बताये। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया। आरोपियों के द्वारा अपने-अपने मेमोरण्डम कथन में अपना-अपना जूर्म स्वीकार किया गया एवं पूर्व में थाना गांधीनगर एवं कोतवाली में मवेशी चोरी की घटना कारित करना भी स्वीकार किया गया। उक्त चोरी किये गए मवेशियों को झारखण्ड के मवेशी बाजार में बिक्री करना बताये है। मवेशी बिक्री से प्राप्त रकम 12,750/- रुपये आरोपियों से जप्त किया गया एवं पूर्व के घटना में प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर उपरोक्त वाहन को किराये में लेकर घटना कारित करना बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा पूर्व में घटना में प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध में अग्रिम जांच विवेचना एवं पता तलाश किया जा रहा है, आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
इस प्रकरण में आरोपियों के संबंध में आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से जानकारी लेने पर पाया गया कि आरोपी अजहर खान के विरुद्ध थाना लखनपुर में अपराध कमांक 55/2025 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीबद्ध होना जिसका केश नम्बर 5324/2025 दिनांक 11.08.2025 है, थाना बागबहार जिला जशुपर में अपराध कमांक 69/2021 धारा 379,411,34 भा.द.स. तथा थाना बगीचा जिला जशपुर में अपराध कमांक 138/2025 धारा 303(3) बीएनएस पंजीबद्ध होना जिसका केश नम्बर 2301/2025 दिनांक 01.12.2025 में चालानी कार्यवाही किया जाना पाया गया। आरोपी जूनैद आलम के विरुद्ध चौकी थाना लोदाम जिला जशुपर में अपराध क्रमांक 42/2024 धारा छ०ग० शासन पशु कुरता अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 छ०ग० शासन पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 व 112 बीएनएस में चालानी कार्यवाही किया जाना पाया गया। सम्पूर्ण विवेचना पर आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा 111 बीएनएस का पाये जाने से प्रकरण में जोडी जाकर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, मामले में अग्रिम जांच विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली अंबिकापुर शशिकांत सिन्हा, प्रभारी साइबर सेल अम्बिकापुर सहायक उपनिरीक्षक अजित कुमार मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक मनोज सिंह, सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक राहुल केरकेट्टा, आरक्षक जीतेश साहू, आरक्षक नितिन सिन्हा, आरक्षक विवेक राय, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक अमरेश दास, आरक्षक दीपक पाण्डेय सक्रिय रहे।

