चालक के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(2), 15 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 एवं 184 के अंतर्गत इस्तगासा तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय में किया गया प्रस्तुत.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लैलूंगा पुलिस ने तेज आवाज़ वाले मॉडिफाईड साइलेंसर लगाकर वाहन दौड़ा रहे एक किशोर चालक पर सख़्त कार्रवाई करते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई से इलाके में अवैध साइलेंसर लगाने वालों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में लैलूंगा पुलिस द्वारा मॉडिफाईड साइलेंसर का उपयोग कर वाहन चलाने वाले बुलेट चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चौक लैलूंगा के पास मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड क्रमांक CG 13 BD 1205 का चालक तेज गति से फर्राटेदार (मॉडिफाईड) साइलेंसर लगाकर वाहन चलाते हुए पाया गया। उक्त कृत्य से आमजन को ध्वनि प्रदूषण एवं असुविधा हो रही थी।
थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा चालक को तलब कर वाहन के दस्तावेज (आरसी बुक) एवं ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया। जांच में चालक का कृत्य कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(2), 15 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 एवं 184 के अंतर्गत अवैधानिक पाया गया। उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
थाना प्रभारी लैलूंगा ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा मॉडिफाईड साइलेंसर जैसे अवैध उपकरणों का उपयोग न करें, जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

