पशु तस्करी पर प्रशासन का प्रहार : गड्ढे में पलटी तस्करी की गाड़ी, 3 मवेशियों की मौत के बाद प्रशासन ने छीन लिया वाहन, अवैध परिवहन में प्रयुक्त पिक-अप वाहन राजसात.

पशु तस्करी पर प्रशासन का प्रहार : गड्ढे में पलटी तस्करी की गाड़ी, 3 मवेशियों की मौत के बाद प्रशासन ने छीन लिया वाहन, अवैध परिवहन में प्रयुक्त पिक-अप वाहन राजसात.

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पशु तस्करी प्रकरण में जब्त किए गए एक वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर श्री एस जयवर्धन ने जारी किया है। इस मामले में राजसात की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने कलेक्टर सूरजपुर को भेजा था।

राजसात किए गए वाहन में दिनांक 30 जनवरी 2024 को रात्रि में वाहन चालक मालिक अरबाज अली पिता असगर अली उम्र 20 वर्ष ग्राम गुमला, हुसैननगर थाना व जिला गुमला झारखण्ड के द्वारा कृषि योग्य पशुओं को क्रूरतापूर्वक महेन्द्रा बोलेरो पिक-अप वाहन में ठूंस-ठूंसकर भर कर रस्सी से बांध कर दिगर राज्य झारखण्ड ले जाते समय वाहन चालक द्वारा पिक-अप को गड्ढा में धकेल दिया, जिससे 3 मवेशी की मृत्यु हो गई। शेष 7 मवेशी रात में ही जंगल की ओर चले गए, मृत मवेशियों का पीएम कराया गया। इस मामले में थाना प्रेमनगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक  21/24 धारा 429 भादवि, छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर बिना नंबर महेन्द्र बोलेरो पिक-अप वाहन को जप्त कर वाहन मालिक चालक अरबाज अली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

इस मामले में कलेक्टर सूरजपुर ने विधिवत् सुनवाई पूरी करते हुए पिक-अप वाहन के राजसात का आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2025 को जारी किया है। अब इस वाहन की नीलामी कर प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कराई जाएगी। यदि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो आगे की कार्रवाई उसी के अनुरूप की जाएगी।

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