थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत इन्दिरा चौक स्थित मोनू ब्रायलर दुकान पास पकड़ा गया आरोपी को गांजा व जंगली जीव गोह (गोइंहा) के साथ रंगे हाथ, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त कार्यवाही.
आरोपी हुकुमत देवार है शातिर आरोपी जिसके विरूद्ध थाना तेलीबांधा में एक दर्जन से अधिक अपराध है पंजीबद्ध.
आरोपी हत्या के मामले में काट चुका है आजीवन कारावास की सजा.
आरोपी तेलीबांधा में दर्ज नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में चल रहा था फरार.
आरोपी के कब्जे से 05 किलोग्राम गांजा तथा गांजा बिक्री की नगदी रकम 1,27,260/- रूपये की गई है जप्त, घटना में प्रयुक्त एक्टीवा वाहन को भी किया गया है जप्त, जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 4,50,000/- रूपये.
आरोपी से जप्त वन्य जीव दो नग जंगली जीव गोह (गोइंहा) को वन विभाग के किया गया है सुपुर्द.
आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 727/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध.
रायपुर : नशे के कारोबार और अवैध वन्यजीव तस्करी के खिलाफ रायपुर पुलिस का विशेष अभियान “ऑपरेशन निश्चय” लगातार बड़ी सफलताएँ हासिल कर रहा है। इसी क्रम में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर और कुख्यात आरोपी को पाँच किलोग्राम गांजा और संरक्षित जंगली जीव गोह (गोइंहा) के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपी हुकुमत साहू, जिसके विरुद्ध पहले से हत्या सहित 15 से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं और जो आजीवन कारावास की सजा भी काट चुका है, एक बार फिर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजा, बिक्री की नगदी राशि, वाहन तथा अवैध रूप से रखे गए वन्यजीव को जब्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई रायपुर पुलिस की नशा-मुक्त समाज की प्रतिबद्धता और अपराधियों के विरुद्ध सख्त रवैये को दर्शाती है।
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर श्री अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश में नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान ‘‘ऑपरेशन निश्चय‘‘ के तहत मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से उनकी खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 20 दिसंबर 2025 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत इन्दिरा चौक स्थित मोनू ब्रायलर दुकान के पास एक्टिवा वाहन में सवार एक व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आरंग को आरोपी की पतासाजी कर गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जा कर मुखबीर द्वारा बताये वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करते हुये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम हुकुमत साहू निवासी देवारपारा तेलीबांधा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास गांजा, बिक्री नगदी रकम तथा एक झोला में दो नग जंगली जीव गोह (गोइंहा) रखा होना पाया गया।
जिस पर आरोपी हुकुमत साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 किलोग्राम गांजा कीमत 2,50,000/- रूपये, बिक्री रकम नगदी 1,27,260/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक्टीवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एन एक्स 9029, जुमला कीमत लगभग 4,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 727/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी से जप्त वन्य जीव दो नग जंगली जीव गोह (गोइंहा) को वन विभाग के सुपुर्द किया गया है।
आरोपी हुकुमत साहू के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, नारकोटिक एक्ट, चोरी, नकबजनी, मारपीट, सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के कुल 15 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी हुकुमत साहू हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है तथा तेलीबांधा में दर्ज नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में फरार था, इस प्रकरण में भी आरोपी की गिरफ्तारी की जायेगी।
गिरफ्तार आरोपी – हुकुमत साहू पिता साजन साहू उम्र 37 वर्ष निवासी देवारपारा तेलीबांधा थाना तेलीबांधा जिला रायपुर।

