आरोपी रामचरण गोड उम्र 35 साल साकिन कोटमीसोनार थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के विरुद्ध धारा 34(2) ,59(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही. कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर-चांपा, 20 अक्टूबर / पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना अकलतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही में ग्राम कोटमीसोनार के आरोपी रामचरण गोंड के कब्जे से पाउच में रखे अवैध कच्ची महुआ शराब 50 लीटर कीमत 10,000/- रुपया एवं परिवहन में प्रयुक्त एक हीरो ग्लैमर क्रमांक सीजी 11 बीडी 7245 कीमत 50000/- रूपये को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, प्रधान आरक्षक राकेश राठौर, आरक्षक विनोद राठौर आरक्षक गौकरण राय, आरक्षक बसंत साहू का योगदान सराहनीय रहा है।