थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 368/2025 धारा 65(1) BNS, 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर की गई जाँच.
रायगढ़. 30 जुलाई 2025 : रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस को “ऑपरेशन मुस्कान” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मार्च से लापता एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को दस्तयाब करते हुए आरोपी राजू बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बालिका को शादी का झांसा देकर घर से भगाया और अलग-अलग किराये के मकानों में रखा। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 65(1) BNS और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की विवेचना थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में की जा रही है।
प्रकरण की शुरुआत 9 मार्च 2025 को हुई थी जब बालिका की मां ने कोतवाली थाने में अपनी बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसकी लड़की 24 फरवरी के सुबह बिना किसी को बताए घर से चली गई थी और तमाम खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस द्वारा पतासाजी के दौरान यह जानकारी सामने आई कि बालिका को आखिरी बार राजू बंजारे नामक युवक के साथ देखा गया था, जो पूछापारा, रायगढ़ का निवासी है। संदेही राजू बंजारे अपने घर पर नहीं मिला, लेकिन कल सूचना मिलने पर पुलिस ने रायगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान पर दबिश दी, जहां बालिका आरोपी के साथ मिली।
महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिए गए बयान में बालिका ने अपनी उम्र 15 वर्ष बताई और बताया कि याद राम उर्फ राजू बंजारे 21 साल ने उसे शादी का झांसा देकर घर से भगाया। उसने बताया कि आरोपी उसे एक मंदिर ले गया, जहां मांग में सिंदूर भर कर शादी करने का नाटक किया और फिर अलग-अलग किराए मकान में रखे हुए था।
प्रकरण की जांच में आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और शारीरिक शोषण की मंशा से संबंधित पाई गई, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 368/2025 धारा 65(1) BNS, 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसे आज रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में गुम बालिका की जांच और अपराध विवेचना कार्यवाही में एसआई दिनेश मिंज एवं हमराह स्टॉफ की अहम भूमिका रही है।

