पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33 किलो गौ-वंश मांस सहित मांस काटने में प्रयुक्त हथियार को भी किया जप्त, मामला थाना पत्थलगांव क्षेत्र के ग्राम तिलडेगा कटंगतराई का.
आरोपियों के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में 325,3(5) बीएनएस व छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
नाम गिरफ्तार आरोपी क्रमशः 1. सूरज प्रकाश केरकेट्टा उम्र 25 वर्ष, 2. प्रकाश लकड़ा उम्र 39 वर्ष, 3. चनेश राम केरकेट्टा उम्र 40 वर्ष, 4. रकबीर लकड़ा, उम्र 47 वर्ष, 5. मालिक लकड़ा उम्र 45 वर्ष, सभी निवासी ग्राम तिलडेगा कटंगतराई, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छग).
जशपुर. 27 जुलाई 2025 : जशपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम तिलडेगा कटंगतराई में गौवंश वध की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 33 किलो गौमांस, मांस काटने के औजार तथा अन्य सबूत जब्त किए। आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजा गया। यह कार्रवाई न केवल अपराध पर अंकुश का प्रतीक है बल्कि जशपुर पुलिस की सतर्कता व संकल्प को भी दर्शाता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26 जुलाई 2025 को थाना पत्थलगांव पुलिस को मुखबीर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम तिलडेगा कटंगतराई का आरोपी चनेश राम केरकेट्टा उम्र 40 वर्ष, अपने तीन-चार साथियों के साथ मिलकर, अपने घर की बाड़ी में गौ-वंश का वध किया है व उसका मांस काटकर, खाने व बिक्री करने के लिए हिस्सा बंटवारा करने वाला है। जिस पर पत्थलगांव पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना होकर, आरोपियों की धर-पकड़ हेतु, चनेश राम केरकेट्टा की बाड़ी की घेराबंदी की गई, जहां पांच व्यक्ति गौ-वंश के मांस का हिस्सा बंटवारा करते पाए गए, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके से पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया गया व उनके कब्जे से 33 किलो गौ-वंश मांस सहित, गौ-वंश के वध व मांस काटने में प्रयुक्त औजार को जप्त कर लिया गया। पुलिस के द्वारा जब घटना-स्थल की तलाशी ली गई तो वहां गौ-वंश का सिर, पूंछ, सिंग व चमड़ी भी मिली, जिसे भी पुलिस के द्वारा जप्त कर, पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया गया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के द्वारा अपना नाम क्रमशः 1. सूरज प्रकाश केरकेट्टा उम्र 25 वर्ष, 2. प्रकाश लकड़ा उम्र 39 वर्ष, 3. चनेश राम केरकेट्टा उम्र 40 वर्ष, 4. रकबीर लकड़ा, उम्र 47 वर्ष, 5. मालिक लकड़ा उम्र 45 वर्ष, सभी निवासी ग्राम तिलडेगा कटंगतराई, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छग) के रहने वाला बताया गया। उनके द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया गया कि उक्त गौ-वंश आरोपी सूरज प्रकाश केरकेट्टा का था, जिसे वे एक मत होकर, खाने व बिक्री करने के लिए वध कर उसका मांस काटे थे।
पुलिस के द्वारा आरोपियों के अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उनके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में 325,3(5) बी.एन.एस. एवं छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण की कार्यवाही व गौ-वंश के मांस सहित आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, सहायक उपनिरीक्षक लखेश साहू, आरक्षक आशीषन टोप्पो, आरक्षक राजेंद्र रात्रे व आरक्षक आकाश कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्थलगांव क्षेत्र में गौ-वंश का वध कर मांस बनाने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गौ वंश से संबंधित अपराध में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा, कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

