मंदिर प्रांगण में महिलाओ की चैन एवं मंगल-सूत्र चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही : मामले में कुल नौ आरोपी जांजगीर-चांपा से किये गए गिरफ्तार.

मंदिर प्रांगण में महिलाओ की चैन एवं मंगल-सूत्र चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही : मामले में कुल नौ आरोपी जांजगीर-चांपा से किये गए गिरफ्तार.

अंबिकापुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया निर्मला वर्मा साकिन लखनपुर द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2024 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थिया दिनांक 27 सितंबर 2024 को अपने परिचित खुशबु साहू एवं परमेश्वरी साहू के साथ लखनपुर शिव मंदिर प्रांगण में भागवत कथा सुनने गयी थी। कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण के समय भीड़-भाड़ में किसी अज्ञात महिला के द्वारा प्रार्थिया का सोने का चेन, खुशबु साहू एवं परमेश्वरी साहू का मंगल-सूत्र कुल कीमत 48000/- रूपये की चोरी कर लिया गया हैं।  आस पास पता तलाश करने पर भी पता नही चला हैं, मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 238/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों ने अपने कथन में बताया कि घटना दिनांक को संतोषी देवी एवं किरण अग्रवाल के सोने के चेन भी चोरी की गई थी।  पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फूटेज का अवलोकन किया गया। मामले के संदेहियों की पहचान कर मुखबीर तैनात किये गए थे। इसी क्रम में आरोपियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मुखबीर सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त संदेहियों के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर संदेहियों की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) रेणू धमदे पति महोदव धमदे उम्र 45 साल साकिन पीपरसत्ती थाना अकलतरा, (02) मंजू बाई पति कन्हैयालाल उम्र 47 साल साकिन मंदिरपारा पीपरसत्ती जिला जांजगीर-चांपा, (03) किरण डेढे पति ममता डेढ़े उम्र 30 साल साकिन पीपरसत्ती थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा, (04) हसीना बाई पति नरायन उम्र 60 साल साकिन पीपरसत्ती थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा, (05) चिरैया बाई पुरहोले पति अजय कुमार पुरहो उम्र 37 साल साकिन मंदिरपारा पिपरसत्ती थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा, (06) सुनीता बाई पति पुत्तम कुमार उम्र 42 साल साकिन पीपरसत्ती थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा, (07) पुत्तम कुमार धमदे आ. नाजीव राव उम्र 45 साल साकिन पीपरसत्ती थाना अकलतरा जिला जांजगीर यांपा (08)संजू बाई पति नंदलाल उम्र 50 साल साकिन अकलतरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा (09) उषा हतागिले पति स्व. गौकरण हतागिले उम्र 35 साल साकिन पीपरसत्ती थाना अलकतरा जिला जांजगीर-चांपा का होना बताया गया।

आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि लखनपुर शिवमंदिर प्रांगण में भागवत कथा होने की जानकारी प्राप्त होने पर भागवत कथा में पॉकेटमारी एवं चेन चोरी करने के लिए आरोपियों द्वारा पुत्तम धमधे की स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी/11/बीके/7505 एवं उमेश उर्फ़ करण की कार क्रमांक सीजी/11/बीएच/0428 को किराये में लेकर घटना दिनांक 27 सितंबर 2024 को आरोपियों द्वारा भागवत कथा-स्थल लखनपुर पहुंचकर महिलाओं के बीच पहुंच कर प्रसाद बांटने के दौरान भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर आरोपी रेणू धमधे द्वारा 01 मंगल-सूत्र, किरण डेढे द्वारा 01 मंगल-सूत्र एवं 01 सोने का चैन, चिरैया बाई पुरहोले द्वारा 01 सोने का चैन एवं उषा हतागिले द्वारा 01 सोने की चैन कुल 02 मंगल-सूत्र एवं 03 चैन की चोरी करना स्वीकार किया गया। उक्त आरोपीगण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भीड़भाड़ में चैन एवं मंगल-सूत्र चोरी की घटना कारित किये थे।

चोरी के चैन एवं मंगल-सूत्र को आरोपियों द्वारा झारसुगड़ा उड़ीसा, जयराम नगर मस्तूरी बिलासपुर एवं जयराम नगर में सोमवार बाजार को कई व्यक्तियों को दिखाकर बेच देना बताया गया हैं। चेन एवं मंगल-सूत्र बेचने से प्राप्त कुल रकम 01 लाख 15 हजार रुपये को आपस में साथियों के साथ बांट लेना बताया गया। रकम के बारे में पूछताछ किये जाने पर रेनू धमदे से 2000/- नगद, मंजू बाई से 1500/- नगद, किरण डेढ़े से 5000/- नगद, हसीना बाई से 1000/- रुपये नगद, चिरैया बाई पुरहोले से 2500/- नगद, पुत्तम कुमार धमदे से 4000/- नगद, उषा हतागिले से 1500/- नगद, संजू बाई से 1000/- नगद कुल रकम 18500/- रुपये बरामद किया गया हैं, शेष नगद रकम खर्च हो जाना बताया गया हैं। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी/11/बीके/7505 को आरोपी पुत्तम धमधे से एवं अन्य स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी/11/बीएच/0428 को वाहन मालिक उमेश उर्फ़ करण से बरामद किया गया हैं। पुलिस टीम द्वारा कुल जप्त मशरुका लगभग 15 लाख रुपये बरामद किया गया हैं, मामले में अग्रिम जांच विवेचना किया जा रहा हैं। मामले में शामिल अन्य आरोपियों पर भी सख़्ती से कार्यवाही की जायगी, आरोपियों द्वारा अपराध घटित किया जाना स्वीकार किये जाने पर अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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