जशपुर शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया में लापरवाही :  नानपति प्रधान पर गिरी गाज, कलेक्टर ने थमाया कारण बताओ नोटिस

जशपुर शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया में लापरवाही :  नानपति प्रधान पर गिरी गाज, कलेक्टर ने थमाया कारण बताओ नोटिस

जशपुर, 24 मई 2025 :  जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर में प्रशासनिक कार्यों की गंभीर अनियमितताओं के चलते कलेक्टर रोहित व्यास ने सहायक ग्रेड-02, श्री नानपति राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 15 मई को डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी अधिकारी (शिक्षा) द्वारा कार्यालय का औचक निरीक्षण किए जाने के बाद सामने आई लापरवाहियों के आधार पर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सहायक ग्रेड-03 श्री रविचंद्र बड़ाईक के निलंबन आदेश की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की गई थी। साथ ही, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-03 श्रीमती कृष्णा भगत के सेवा समापन आदेश का भी उल्लेख नहीं किया गया था।

विशेष रूप से गंभीर बात यह सामने आई कि श्री नानपति प्रधान ने अपनी पत्नी के इलाज हेतु 14 मई से 10 जून तक अवकाश पर जाने के लिए आवेदन किया था, जबकि तहसीलदार दुलदुला के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ कि उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति प्रधान ने पिछले एक माह में कोई अवकाश नहीं लिया था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि श्री प्रधान ने भ्रामक जानकारी देकर बिना स्वीकृति अवकाश पर प्रस्थान किया।

इसके अतिरिक्त, सहायक ग्रेड-03 से ग्रेड-02 में विभागीय पदोन्नति के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसमें आवश्यक सूचनाएं जैसे कि पात्रता, रिक्त पदों की संख्या, समिति की अनुशंसा आदि शामिल नहीं थीं, जिससे संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। इस लापरवाही के कारण जिले के कई पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ा।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि श्री प्रधान की कार्यशैली अत्यंत संदेहास्पद रही है और उनके द्वारा शासकीय आदेशों की अवहेलना, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता की गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री प्रधान को 3 दिवस के भीतर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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