थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक -248/25 धारा धारा 67-बी आईटी एक्ट 15(2) पास्को एक्ट के तहत आरोपी के विरूद्ध की गई कार्यवाही.
नाम आरोपी – कुंदन कुमार राजवाडे पिता राजाराम राजवाडे उम्र 27 वर्ष निवासी हुकानात चर्चाकोल बैकुण्ठपुर थाना चर्चा जिला कोरिया छग, गिरफ्तारी दिनांक 17मई 2025.
बिलासपुर. 18 मई 2025 : बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक कुंदन कुमार राजवाड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई भारत सरकार की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें आरोपी को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने का दोषी पाया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस कोरिया जिले तक पहुंची और उसे चर्चा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिह (भापुसे) बिलासपुर से एनसीआरबी नई दिल्ली से प्राप्त साईबर टीप लाईन रिपोर्ट 138094971 के संबंध में कार्यवाही करने हेतु आदेश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद (भापुसे) के मार्गदर्शन पर आदेश के परिपालन में संबंधित साईबर टीप लाईन रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज एवं सी.डी. का अवलोकन किया गया, जिसमें साईबर टीप लाईन सीसीपीडब्लयुसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय के तकनीकि शाखा दिल्ली द्वारा प्रेषित साईबर टीप लाईन रिपोर्ट नंबर 139094971 के संदेही द्वारा सोशल मिडिया एप्स के माध्यम से महिला एवं बच्चों की अश्लील विडियो/फोटो को घटना स्थल इंद्रजीत कांपलेक्स रविदास नगर बिलासपुर में मोबाईल नंबर 6261958997 के धारक कुंदन कुमार राजवाडे पिता राजाराम राजवाडे उम्र 27 वर्ष निवासी बच्चयत महुआपारा चर्चाकोल बैकुण्डपुर थाना चर्चा जिला कोरिया के द्वारा विडियो/फोटो प्रशारित/वायरल करना पाया गया।
प्रकरण का आरोपी रिपोर्ट दिनांक से फरार हो गया था, जिसे मुखबीर की सूचना के आधार पर दबिस देकर चर्चा कालोनी बैकुंठपूर से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना दिनांक को अपने मोबाईल नंबर 6281958097 से सोशल मीडिया फेसबुक में नाबलिग बच्चे का अश्लील वीडियो वायरल करना बताया गया है, आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टिया धारा 67-बी सूचना प्रद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 धारा 15(2) लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक -248/25 धारा धारा 67-बी आईटी एक्ट 15(2) पास्को एक्ट के तहत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय, सहायक तनि गजेन्द्र शर्मा हमराह स्टॉफ आरक्षक गोकुल जांगडे, आरक्षक नुरुल कादिर, आरक्षक धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा है।