नौकरी का झांसा देकर ठगी : दो साल बाद खुला फर्जीवाड़े का राज, नौकरी के नाम पर सात लाख की ठगी करने वाला आरोपी किया गया बिलासपुर से गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

नौकरी का झांसा देकर ठगी : दो साल बाद खुला फर्जीवाड़े का राज, नौकरी के नाम पर सात लाख की ठगी करने वाला आरोपी किया गया बिलासपुर से गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

रायगढ़. 14 मई 2025 : रायगढ़ पुलिस ने दो साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में नौकरी का झांसा देकर व्यवसायी से ₹7 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को एचआर अधिकारी बता कर पीड़ित की बेटी को नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। लगातार बहानेबाजी के बाद जब पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आखिरकार आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

रायगढ़ के कोतरारोड़ क्षेत्र निवासी विजय कुमार गर्ग ने दो साल पहले अपनी बेटी को नौकरी दिलाने की उम्मीद में एक कथित एचआर अधिकारी को 7 लाख रुपये सौंप दिए थे, लेकिन न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए। आखिरकार मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवदयाल तिवारी को पुलिस ने बिलासपुर से धरदबोचा और न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

23 जनवरी 2024 को प्रार्थी विजय कुमार गर्ग, निवासी विकास नगर गली नंबर-3 कोतरारोड़ ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में रायगढ़ स्थित उनके कार्यालय में शिवदयाल तिवारी नामक व्यक्ति से पहचान हुई थी, जिसने खुद को स्थानीय कंपनी में एचआर पद पर कार्यरत बताया था। बातचीत के दौरान उसने दावा किया कि उसकी कंपनी में ऊंचे पदों तक पहुंच है और वह मैनेजमेंट कोटे से किसी को भी नौकरी दिलवा सकता है। शुरुआत में विजय गर्ग ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन कई बार वह अपने साथ कुछ लोगों को कार्यालय लेकर आया जो नौकरी का लेटर दिखाते और उसे पैसे थमाते थे। इस पूरे माहौल से प्रभावित होकर विजय गर्ग और उसके साथी संदीप चौधरी निवासी नंदेली ने दो लाख रुपये नकद और बाद में पांच लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए।

शिवदयाल तिवारी ने यह रकम मई से जुलाई 2020 के बीच विभिन्न तारीखों में ली थी और नौकरी दिलवाने का भरोसा दिलाता रहा। लेकिन महीनों बीतने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो विजय गर्ग ने उससे लगातार संपर्क करना शुरू किया। मोबाइल बातचीत और चैटिंग के माध्यम से वह केवल बहाने बनाता रहा। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि नंदेली निवासी संदीप चौधरी का भी काम नहीं हुआ।

ठगी का अहसास होने पर विजय गर्ग ने पुलिस में शिकायत दी, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 57/2024 धारा 420 भादवि के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को उसके बिलासपुर स्थित वर्तमान पते पर भेजा गया, जहां वह लगातार पुलिस से आंख-मिचौली कर रहा था। थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा मुखबिर सक्रिय किए गए थे। मुखबिर से मिली सूचना पर उपनिरीक्षक संजय नाग के नेतृत्व में टीम द्वारा बिलासपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया।

पूछताछ में आरोपी शिवदयाल तिवारी, पिता चंद्रदेव तिवारी, उम्र 39 वर्ष, निवासी केम्प सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी (मकान नं. 37, थाना राजघाट, जिला वाराणसी), वर्तमान पता डी-17 शिवम सिटी, मोपका, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, ने बताया कि प्राप्त रकम उसने पारिवारिक शादी और घरेलू खर्चों में खर्च कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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