थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी पति द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर प्रताड़ित करने से तंग आकर मृतिका द्वारा की गई थी आत्महत्या.
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा लगातार सख़्ती के साथ की जा रही कार्यवाही.
थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 71/25 धारा 108 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही थी विवेचना.
अंबिकापुर. 05 मई 2025 : सरगुजा जिले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उदयपुर थाना पुलिस ने पति द्वारा प्रताड़ना के चलते आत्महत्या करने वाली महिला के केस में आरोपी सुमार साय को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका जानकी सिंह ने 22 जनवरी 2025 को फांसी लगाकर जान दे दी थी। जांच में यह सामने आया कि आरोपी पति लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एतवार साय साकिन लक्ष्मीपुर चौकी सलका उमेश्वरपुर थाना प्रेमनगर जिला सूरजपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी की लडकी जानकी सिंह को सुखरी भण्डार निवासी सुमार साय अपनी पत्नि के रूप में रखा था, जो दिनांक 22 जनवरी 2025 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, प्रार्थी की सूचना पर मामले में मर्ग क्रमांक 06/25 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा मृतिका के शव का पीएम कराया गया, प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए मृतिका के वारिसानों से पूछताछ कर कथन लिया गया, उन्होंने अपने कथन में बताया कि आरोपी सुमार साय, जानकी को लडाई झगडा कर प्रताडित करता था। दिनांक 22 जनवरी 2025 को मृतिका घर के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच पर सदर धारा का अपराध घटित होना पाये जाने पर मामले में थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 71/25 धारा 108 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी सुमार साय को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम सुमार साय उर्फ सोमार आत्मज शिवरतन उम्र 33 साल सा. सुखरी भण्डार थाना उदयपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक संजय नागेश सक्रिय रहे।