आरोपी को मौके से घेराबंदी कर पकड़ा गया, आरोपी के कब्जे से एक नग स्टील का धारदार बटनदार चाकू जप्त.
आरोपी – दीपक बघेल पिता बाली बघेल उम्र 20 साल साकिन ब्लाक नंबर 90 बाम्बे आवास उरला दुर्ग, थाना मोहन नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1 171/2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज.
दुर्ग. 04 मई 2025 : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में श्री सुखनंदन राठौर (रापुसे) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग, श्री चिराग जैन (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी मोहन नगर जिला दुर्ग के नेतृत्व में चाकूबाजों, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 04 मई 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाम्बे आवास उरला निवासी दीपक बघेल नामक व्यक्ति आम जगह कृषि उपज मंडी दुर्ग में बटन वाला धारदार चाकू रख कर आने-जाने वाले लोगों को चाकू लहरा कर डरा धमका कर भयभीत कर रहां है।
सूचना तस्दीक हेतु तत्काल पुलिस पार्टी घटना-स्थल के लिए रवाना की गई, मुखबीर के बताये हुए स्थान आम जगह कृषि उपज मंडी दुर्ग में पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचने पर एक लड़का स्टील का धारदार बटनदार चाकू को लहराते हुए लोगों को डराते धमकाते मिला, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर दौड़ा कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक बघेल पिता बाली बघेल उम्र 20 साल साकिन ब्लाक नंबर 90 बाम्बे आवास उरला दुर्ग, थाना मोहन नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जे से एक प्रतिबंधित आकार के धारदार बटनदार स्टील का चाकू को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध 25, 27 आर्म्स एक्ट अतंर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है, गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा, सहायक उपनिरीक्षक मोतीलाल महिलवार एवं समस्त थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही है।