प्रकरण की अपहृता एवं आरोपी की थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा की जा रही थी लगातार पातासाजी.
आरोपी अमृत लाल आदित्य उम्र 24 साल निवासी खरौद माझापारा थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 137(2),87, 64(2)ड, बीएनएस 4,6 पास्को एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चाम्पा. 30 अप्रैल 2025 : नाबालिग बालिका के अपहरण और दैहिक शोषण के मामले में जांजगीर-चांपा जिले की शिवरीनारायण पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। आरोपी अमृत लाल आदित्य ने शादी का झांसा देकर बालिका को बहला-फुसलाकर उत्तरप्रदेश के आगरा ले गया था। लगातार खोजबीन के बाद पुलिस ने उसे कमलनगर, आगरा से गिरफ्तार किया और पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग बालिका को आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के संबंध में की गई सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 13 नवंबर 2024 को थाना शिवरीनारायण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए लगातार पातासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर सूचना पर अपहृता को आरोपी अमृत लाल आदित्य के कब्जे से कमलनगर आगरा उत्तरप्रदेश से बरामद किया गया।
प्रकरण के आरोपी अमृत लाल आदित्य को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र शुक्ला, सहायक उपनिरीक्षक नीलमणी कुसुम, आरक्षक प्रवीण साहू, महिला आरक्षक सरिता लहरे थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा है।