छेड़खानी की शिकायत पर महिला थाना ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
महिला थाना में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 06/25 धारा 75(3), 78(2), 331(2) व 296 बीएनएस के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज.
रायगढ़. 16 अप्रैल 2025 : थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की एक युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी रामकुमार भगत को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर युवती को मोबाइल फोन पर लगातार परेशान करने, रास्ते में छेड़खानी करने और फिर घर में घुसकर गाली-गलौच करने के आरोप हैं। महिला थाना की सख्त कार्रवाई के चलते मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
पीड़िता ने 14 अप्रैल 2025 को महिला थाना में आवेदन दिया था कि ग्राम लोईग निवासी रामकुमार भगत (उम्र 29 वर्ष) जनवरी 2025 से उसे मोबाइल फोन पर बार-बार कॉल कर शादी का प्रस्ताव देता था और अकेले मिलने का दबाव बना रहा था। युवती ने बताया कि 11 मार्च की सुबह जब वह अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब रास्ते में रामकुमार ने उसका हाथ पकड़ कर मोबाइल नंबर मांगते हुए अश्लील हरकत की। युवती ने बहाना बना कर किसी तरह उससे पीछा छुड़ाया, लेकिन इसके दो दिन बाद 13 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे रामकुमार उसके घर में जबरन घुस आया और गाली-गलौच करने लगा। जब युवती के पिता बीच-बचाव को आए, तो उन्हें भी अपशब्द कहे और धमकी देकर भाग निकला।
युवती के आवेदन पर महिला थाना ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 06/25 धारा 75(3), 78(2), 331(2) व 296 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया और तत्काल टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी मौके से फरार था, लेकिन पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसे कल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश जारी किया, जिसके तहत उसे जिला जेल रायगढ़ में दाखिल किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उपनिरीक्षक सरस्वती महापात्रे और प्रधान आरक्षक राजेश उरांव की प्रमुख भूमिका रही है।